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नाबालिग से दुष्कर्म मामले में दोषी को उम्र कैद की सजा, पोक्सो की विशेष अदालत ने सुनाई सजा

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Published : Jun 22, 2020, 1:32 PM IST

case of molestation with minor in dhanbad
दुष्कर्म के मामले में आरोपी को उम्र कैद की सजा

धनबाद में एक नाबालिग से दुष्कर्म का मामले में अदालत ने अपना फैसला सुनाया है. अदालत ने दोषी को उम्र कैद की सजा सुनाई है. बता दें कि पड़ोस में ही रहने वाले व्यक्ति ने बच्ची का अपहरण कर दुष्कर्म किया था.

धनबाद: 15 वर्षीय नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में दोषी शिशुपाल महतो को पोक्सो की विशेष अदालत ने सजा सुनाई है. अदालत ने उसे उम्र कैद की सजा सुनाई है. इसके साथ ही 35 हजार रुपए जुर्माना वसूलने का भी आदेश अदालत ने दिया है.

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पोक्सो की विशेष अदालत के न्यायाधीश अखिलेश कुमार तिवारी ने नाबालिग का अपहरण और दुष्कर्म करने के मामले में सजा सुनाई है. फिलहाल शिशुपाल न्यायिक हिरासत में बंद है.

मामले में बलियापुर थाना में 16 नवंबर 2018 को एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी. जिसमें पीड़िता के पिता ने आरोप लगाया था कि 15 नवंबर 2018 की सुबह 3 बजे उसकी 15 वर्षीय पुत्री शौच के लिए घर से बाहर गई थी. बहुत देर तक जब वह वापस नहीं लौटी तो खोजबीन के क्रम में मालूम हुआ कि पड़ोसी शिशुपाल उनकी बेटी को शादी का प्रलोभन देकर बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया.

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