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OBC List : 127वें संविधान संशोधन विधेयक पर चर्चा के बाद केंद्रीय मंत्री का पूरा जवाब

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Published : Aug 10, 2021, 6:50 PM IST

Updated : Aug 10, 2021, 7:24 PM IST

केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह
केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह

OBC List को लेकर 127वें संविधान संशोधन विधेयक पर चर्चा के बाद केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह ने जवाब दिया. जानिए उन्होंने क्या कहा...

नई दिल्ली : OBC List से जुड़े 127वें संविधान संशोधन विधेयक पर चर्चा के बाद केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह ने लगभग 18 मिनट के वक्तव्य में विस्तृत जवाब दिया. साढ़े पांच घंटे से अधिक की मैराथन चर्चा के बाद अपने जवाब में केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार ने राम मनोहर लोहिया, डॉ अंबेडकर, पेरियार और पंडित दीन दयाल उपाध्याय का जिक्र किए जाने पर कहा कि दलों की विचारधाराएं अलग हो सकती हैं, लेकिन दिलों में सबके एक ही भावना होती है, कि समाज के वंचित तबके का कल्याण करना है.

127वें संविधान संशोधन विधेयक पर चर्चा के बाद केंद्रीय मंत्री का पूरा जवाब

इस संवैधानिक संशोधन का उद्देश्य पिछड़ी जातियों की पहचान करने के लिए राज्यों की शक्ति को बहाल करना है.

जातिगत जनगणना को लेकर वीरेंद्र कुमार ने कहा कि 2011 में जब जनगणना हुई थी तो सरकार किसकी थी. उन्होंने सवाल पूछा कि तत्कालीन सरकार ने जातिगत जनगणना के आंकड़ों का प्रकाशन क्यों नहीं कराया.

केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार ने कांग्रेस को जवाब देते हुए वीरेंद्र कुमार ने बताया कि जब 102वां संशोधन लाया गया था, तब कांग्रेस ने उसका समर्थन किया था. इसलिए अब कांग्रेस के पास सवाल उठाने का नैतिक अधिकार नहीं है. मराठा आरक्षण राज्य का विषय है और अब केंद्र ने उन्हें इस पर फैसला लेने के लिए स्वतंत्र कर दिया है.

इसके पहले चर्चा के दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि सिर्फ मराठा आरक्षण की बात क्यों होती है मुसलमानों के आरक्ष्ण की बात क्यों नहीं होती.

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चर्चा के दौरान उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि नीयत साफ हो तभी तो भरोसा होगा की आरक्षण बचा रहेगा. अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा नेता जातियों के बीच नफरत फैलाने का काम करती है. उन्होंने कहा कि चुनाव के समय भाजपा का चेहरा सभी ने देखा है.

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कांग्रेस की ओर से अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि 2018 में 102वां संविधान संशोधन लाया गया. आपने ओबीसी कमीशन बनाया लेकिन आपने राज्यों के अधिकारों का हनन किया. आप अपनी गलती सुधारने के लिए यह अधिनियम ला रहे हैं. यूपी, उत्तराखंड में चुनाव, इसलिए आप लोगों को खुश करने के लिए ये संशोधन लाए.

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Last Updated :Aug 10, 2021, 7:24 PM IST
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