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नाबालिग से दुराचार के दोषी को 7 साल की कठोर कारावस, 20 हजार ठोका जुर्माना

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Published : Sep 1, 2019, 7:52 AM IST

कॉन्सेप्ट इमेज.

सिरमौर की विशेष अदालत ने दुराचार के आरोपी को दोषी करार देते देते हुए सात साल के कठोर कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है. जुर्माना न देने पर दोषी को छह महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.

नाहन: जिला की विशेष अदालत ने दुराचार के आरोपी को दोषी करार दिया है. शनिवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश देवेंद्र कुमार शर्मा की विशेष अदालत ने दोषी सन्नी कुमार को सात साल के कठोर कारावास के साथ 20 हजार रुपये का जुर्माना अदा करने का फैसला सुनाया है.

नाबालिग से दुष्कर्म.
कॉन्सेप्ट इमेज.

जिला न्यायवादी एमके शर्मा ने माामले की जानकारी देते हुए बताया कि साल 2016 में दोषी सन्नी नाबालिग को बहला फुसलाकर शादी का झांसा देकर भगा ले गया था. बाद में पीड़िता ने अपनी मां को इसकी जानकारी दी.

एमके शर्मा ने बताया कि पीड़िता की माता एक दिसंबर 2016 को पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराने पहुंची, लेकिन पांवटा पुलिस ने पहले मामला दर्ज नहीं किया और न ही कोई कार्रवाई की. इसके 20 दिसंबर को तत्कालीन एसपी सौम्या सांबशिवन के पांवटा साहिब के दौरे के दौरान पीड़िता की माता ने पूरा मामला एसपी के संज्ञान में लाया.

एसपी के निर्देश पर तुरंत मामला दर्ज किया गया और आरोपी को गिरफ्तार किया गया. आरोपी ने देहरादून, डोईवाला क्षेत्र में नाबालिग को एक हफ्ते रखा और दुराचार को अंजाम दिया. मामला दर्ज होने के बाद पीड़िता का मेडिकल कराया गया, जिसमें दुराचार की पुष्टि हुई है. इसके बाद एसआई बलवंत सिंह ने मामले की छानबीन पूरी कर अदालत में चालान पेश किया. शनिवार को विशेष जज ने तमाम तथ्यों, साक्ष्यों और दलीलों के आधार दोषी को सजा सुनाई.

Intro:नाहन। सिरमौर की विशेष अदालत ने दुराचार के आरोपी को दोषी करार देते देते हुए 7 साल के कठोर कारावास और 20 हज़ार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर दोषी को 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। शनिवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश देवेंद्र कुमार शर्मा की विशेष अदालत ने दोषी सन्नी कुमार पुत्र रामस्वरूप निवासी वार्ड नं. 1 भूपपुर, पांवटा साहिब को यह सजा सुनाई। Body:जिला न्यायवादी एमके शर्मा ने माामलेे की जानकारी देते बताया कि साल 2016 में दोषी सन्नी नाबालिग को बहला फुसलाकर शादी का झांसा देकर भगा ले गया था। बाद में पीड़िता ने अपनी मां को इसकी जानकारी दी। जब 1 दिसंबर 2016 को नाबालिगा की माता पुलिस में शिकायत दर्ज कराने पहुंची तो पांवटा पुलिस ने पहले मामला दर्ज नहीं किया। न ही कोई कार्रवाई की। 20 दिसंबर को तत्कालीन एसपी सौम्या सांबशिवन पांवटा साहिब के दौरे पर पहुंची पीड़िता की माता ने पूरा मामला संज्ञान में लाया। एसपी के निर्देश पर तुरंत मामला दर्ज हुआ और आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी ने देहरादून, डोईवाला आदि क्षेत्र में नाबालिगा को अपने साथ एक हफ्ते रखा जहां दुराचार को अंजाम दिया गया। मामला दर्ज होने के बाद पीड़िता का मेडिकल कराया गया, जिसमें दुराचार की पुष्टि हुई। इसके बाद एसआई बलवंत सिंह ने मामले की छानबीन पूरी कर अदालत में चालान पेश किया। शनिवार को विशेष जज ने तमाम तथ्यों, साक्ष्यों और दलीलों के आधार दोषी को सजा सुनाई।Conclusion:
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