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हिमाचल में 4 दिसंबर से गाड़ियों के लिए 1 नंबर की होगी ई-नीलामी, परिवहन विभाग ने तय किया राजस्व का लक्ष्य

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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : Dec 2, 2023, 7:24 PM IST

हिमाचल परिवहन विभाग 0001 नंबर की 4 दिसंबर से ई-नीलामी करने जा रही है. इसके लिए 4 दिसंबर से 9 दिसंबर तक बोली के लिए पंजीकरण होगा. पढ़ें पूरी खबर..

E Auctionof vip Number in shimla
हिमाचल में वाहनों लिए 0001 नंबर की चार दिसंबर से होगी ई-नीलामी

शिमला: हिमाचल प्रदेश में पहली बार लोग अपने वाहनों के लिए 0001 नंबर प्राप्त कर सकेंगे. दरअसल, हिमाचल परिवहन विभाग 4 दिसंबर से 0001 नंबर के लिए ई-ऑक्शन शुरू करने जा रहा है. इसके लिए 5 लाख से न्यूनतम बोली शुरू होगी. बोलीदाता को 1.50 लाख रुपये जमा करवाने होंगे. जानकारी के अनुसार, 4 दिसंबर से 9 दिसंबर तक सुबह 10 बजे से शाम 5:00 बजे तक बोली के लिए पंजीकरण होगा.

क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी शिमला के लिए एचपी 63 एफ-0001, पंजीकरण प्राधिकरण, मंडी एचपी 33 जी-0001 और क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, धर्मशाला एचपी 68 सी-0001 के लिए ई-ऑक्शन होगी. मोटर वाहन अधिनियम के नियम 47 में हिमाचल का स्थायी निवासी जिसके पास राज्य में व्यवसाय करने का प्रमाण हो, विशेष पंजीकरण नंबर 0001 के लिए परिवहन विभाग की वेबसाइट https://himachal.nic.in/transport पर ई- ऑक्शन फैंसी नंबर के लिए आवेदन कर सकता है.

वहीं, ई-ऑक्शन के लिए न्यूनतम बोली 5,00,000 से शुरू होगी. शुरूआती पंजीकरण 2,000 रुपये वापस नहीं होगी. न्यूनतम बोली का 30 फीसदी 1.50 लाख अग्रिम जमा करवाना होगा. सफल बोलीदाता के अलावा अन्यों को यह राशि 5 दिनों के भीतर वापस कर दी जाएगी. वहीं, रविवार 10 दिसंबर को पंजीकरण नहीं होगा.

परिवहन विभाग के निदेशक अनुपम कश्यप ने बताया कि विभाग 04 दिसंबर, 2023 से विशेष पंजीकरण चिन्ह 0001 के आवंटन के लिए ई-ऑक्शन शुरू करने जा रहा है. उन्होंने बताया कि बोली की शुरूआत बोली के न्यूनतम मूल्य 5,00,000 रुपये की 20 प्रतिशत राशि (1,00,000 रुपये) की बढ़ोतरी के साथ होगी. बोली के लिए प्रारम्भिक राशि 6,00,000 रुपये इसके पहले बोली न्यूनतम मूल्य 5,00,000 रुपये की 10 प्रतिशत राशि जो कि 50,000 रुपये होगी. ई-ऑक्शन का परिणाम रविवार सांय 5 बजे घोषित किया जाएगा.

अनुपम कश्यप ने बताया कि सफल बोलीदाता को बकाया राशि तीन दिन के भीतर 13 दिसंबर, 2023 तक जमा करवाना सुनिश्चित करना होगा. उसके बाद ही नंबर आवंटित किया जाएगा. उन्होंने बताया कि अगर सफल आवेदक किसी कारण विशेष पंजीकरण चिन्ह लेने में असमर्थ रहता है तो उसके द्वारा जमा करवाई गई 30 प्रतिशत अग्रिम राशि जो कि 1,50,000 रुपये बनती है, वापस नहीं होगी और सरकारी कोष में जमा होगी.यह पंजीकरण नंबर दूसरे स्थान पर रहने वाले व्यक्ति को भी नहीं दिया जाऐगा. इस नंबर के लिए विभाग द्वारा पुनः बोली लगाई जाएगी.

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