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मंडी में 21 मई से खुलेंगे सैलून, फिर भी नहीं करवा सकेंगे शेव और थ्रेडिंग- DC

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Published : May 20, 2020, 7:56 PM IST

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मंडी जिला में 21 मई से खुलेंगे सैलून

मंडी जिला प्रशासन ने लॉकडाउन 4.0 में कर्फ्यू के दौरान प्रतिबंधों में दी जा रही छूट की कड़ी में 21 मई से सैलून खोलने की अनुमति भी दे दी है गौरतलब है कि लॉकडाउन के बाद से जिले भर में 24 मार्च से सैलून बंद चल रहे थे.

मंडी: जिला प्रशासन मंडी ने लॉकडाउन 4.0 में कर्फ्यू के दौरान प्रतिबंधों में दी जा रही छूट की कड़ी में 21 मई से सैलून खोलने की अनुमति भी दे दी है गौरतलब है कि लॉकडाउन के बाद से जिले भर में 24 मार्च से सैलून बंद चल रहे थे.

डीसी मंडी ऋग्वेद ठाकुर ने कहा कि जिला में सैलून व नाई की दुकानें कुछ शर्तों के साथ खुलेंगी. ये दुकानें जिला में रोजाना कर्फ्यू छूट की अवधि में सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खोली जा सकेंगी.

सभी बार्बर शॉप व सैलून मालिकों के खिलाफ कोरोना से बचाव को लेकर जारी दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन न करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. साथ ही जिला के सभी संबंधित एसडीएम भी इसे लेकर नियमित निगरानी करेंगे और हर दिन जिला मुख्यालय पर रिपोर्ट भेजी जाएगी. डीसी मंडी ने लोगों से आग्रह किया कि वह सैलून में बाल कटवाने जाते हुए, अपना तौलिया या ऐप्रेन की तरह का कोई कपड़ा साथ ले जाएं. वहां इस्तेमाल के बाद उसे वापस ले आएं.

वीडियो रिपोर्ट.

प्रशासन ने लोगों की सुरक्षा के दृष्टिगत सैलून संचालकों को हर ग्राहक के लिए नया ऐप्रेन इस्तेमाल करने की हिदायत दी है. ऐसे में यदि लोग अपना तौलिया साथ लेकर जाएं तो उन्हें व सैलून संचालक दोनों को ही सहूलियत होगी.

इन दिशा निर्देशों का पालन जरूरी

  • दुकान/सैलून के प्रवेश द्वार पर और अन्दर 70 प्रतिशत अल्कोहल आधारित हैंड सैनेटाइजर रखना होगा. प्रत्येक व्यक्ति को प्रवेश से पहले हाथों को सेनिटाइज करना अनिवार्य होगा.
  • आने वाले सभी ग्राहकों के रिकॉर्ड के लिए रजिस्टर मैन्टेन करना होगा, जिसमें पंजीकरण संख्या, तिथि, ग्राहक का नाम, उम्र, लिंग पूरा पता व मोबाइल नम्बर अंकित करना होगा.
  • ग्राहकों के बीच सामाजिक दूरी सुनिश्चित की जाएगी, जिसके लिए ऑनलाइन या फोन पर टाइम लिया जा सकता है. वॉक-इन सेवाओं से बचना होगा ताकि एक समय पर ज्यादा ग्राहक एकत्रित न हों.
  • ग्राहकों के बीच दो मीटर की दूरी बनाए रखने के लिए कार्य स्थानों पर आवश्यक व्यवस्था करनी होगी. प्रत्येक ग्राहक के जाने के बाद कुर्सी को एक प्रतिशत सोडियम हाईपोक्लोराइड के साथ साफ किया जाना आवश्यक है.
  • 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों और बुजुर्गों के साथ विशेष सावधानी रखनी होगी.
  • सिंगल यूज तौलिए या नैपकीन की व्यवस्था करनी होगी.
  • शेविंग व थ्रेडिंग की अनुमति नहीं होगी.
  • ग्राहक के लिए मास्क पहनना जबकि हेयर ड्रेसर को मास्क के साथ-साथ टोपी व दस्ताने पहनना भी अनिवार्य होगा. डिस्पोजेबल दस्ताने, तौलिए और गाउन या एप्रन का ही प्रयोग करें.
  • सभी उपकरणों को उपयोग के बाद साफ किया जाना आवश्यक होगा, जिसमें कंघी, कैंची, ब्रश, रोलर्स, स्ट्रीकिंग कैप, क्लिपर्स इत्यादि शामिल हैं. इन्हें साफ और सूखी स्थिति में रखना होगा.
  • उपकरण को साबुन और पानी से धोया जाना आवश्यक होगा और फिर अल्कोहल/स्पिरिट से उपचारित किया जाना जरूरी होगा. जिन उपकरणों हेयर ड्रायर, ट्रिमर आदि को साफ नहीं किया जा सके उनका उपयोग न करें.
  • दुकान में कोई भी वेटिंग एरिया, मैगजीन, अखबार इत्यादि नहीं होना चाहिए.
  • नियमित रूप से दरवाजों के हैंडल, रेलिंग, कुर्सियां, ग्राहक काउंटर और भुगतान उपकरणों, बार-बार स्पर्श होने वाली सतहों को साफ और कीटाणु रहित करना होगा.
  • हर सुबह और शाम को परिसर व दुकान में एक प्रतिशत सोडियम हाइपोक्लोराइड के साथ पोंछा लगाना और सभी सतहों को छिड़काव से डिसइन्फैक्ट किया जाना अनिवार्य है.
  • खांसी, बुखार या सांस की बीमारी के लक्षण वाले ग्राहकों व नाइयों की सेवा पर प्रतिबन्ध रहेगा.
  • ग्राहकों को भी सलाह दी गई है कि यदि वे खांसी, बुखार या सांस की तकलीफ, बहती नाक या गले में खराश जैसे लक्षणों का सामना कर रहे हैं तो ऐसी अवस्था में सैलून में जाने के लिए पंजीकरण न करवाएं.

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