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Kullu Drugs Case: नशा तस्करो की संपति पर कुल्लू पुलिस की नजर, 52 मामलों में कर रही फाइनशियल इन्वेस्टिगेशन

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Published : Jun 4, 2023, 10:00 PM IST

Kullu Drugs Case
नशा तस्करो की संपति पर कुल्लू पुलिस की नजर

जिला कुल्लू में 52 नशा तस्करो की संपति पर पुलिस की कड़ी नजर (BIg Action Of Kullu Police On 52 Drug Smugglers ) है. कुल्लू पुलिस की टीम संपति की फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन कर रही है. अब तक पुलिस ने 41 नशा तस्करों की 4 करोड़ रुपए से अधिक संपति को फ्रीज किया है.

कुल्लू: हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में नशा तस्करों पर पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है. वही, नशा तस्करों की संपत्ति की भी जांच पुलिस द्वारा की जा रही है. इन नशा तस्करों की अवैध तरीके से अर्जित की गई संपत्ति को भी पुलिस जब्त करने की कवायद में जुटी है. कुल्लू पुलिस के कार्रवाई से नशा तस्करों में भी हड़कंप मचा हुआ है. जिला कुल्लू में 52 मामलों में कुल्लू पुलिस फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन करने जा रही है. इस मामले में 52 से अधिक नशा तस्कर संलिप्त हैं.

41 नशा तस्करों की 4 करोड़ से अधिक की संपत्ति फ्रीज: जानकारी के अनुसार 52 मामलों में यह संपत्ति करोड़ों रुपए की बताई जा रही है. कुल्लू पुलिस की जांच में पता चला है कि इन नशा तस्करों के बैंक अकाउंट में भी काफी ट्रांजेक्शन हुई है और काफी चल-अचल संपत्ति भी इनके द्वारा जमा की गई है. पुलिस की टीम ने भारत सरकार के वित्त मंत्रालय से भी अनुमति ली है. जिसके तहत कार्रवाई की जा रही है. कुल्लू पुलिस के द्वारा अब तक 41 नशा तस्करों की 4 करोड़ रुपए से अधिक संपति को फ्रीज किया है.

52 मामलों की जांच की कर रही कुल्लू पुलिस: साल 2019 में 4 मामलों में 7 तस्करों की 60 लाख रुपए की संपति को जब्त किया गया है. साल 2020 में 7 मामलों में 16 तस्करों की डेढ़ करोड़ रुपए से अधिक की अवैध संपत्ति फ्रीज की है. साल 2021 में छह मामलों में 18 तस्करों की अढ़ाई करोड़ रुपए की संपति जब्त की है. बता दें कि कुल्लू पुलिस के द्वारा 52 मामलों की जांच की जा रही है.

'कुल्लू पुलिस के द्वारा 52 मामलों में नशा तस्करों की संपत्ति की जांच की जा रही है. वहीं अगर यह संपत्ति नशा बेच कर बनाई होगी. तो उसे पुलिस द्वारा जब्त किया जाएगा और यह मामला अदालत में भेजा जाएगा.' :- साक्षी वर्मा, एसपी कुल्लू

नशा तस्करो पर मादक द्रव्य अधिनियम 68 के तहत कार्रवाई: बता दें, पुलिस विभाग को नशा तस्करों की संपत्ति की जांच करने के लिए भारत सरकार के वित्त मंत्रालय में डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के तहत कम्पीटेंट एंड अथॉरिटी एंड एडमिनिस्ट्रेटर से अनुमति लेना पड़ता हैं. अनुमति लेने के लिए पुलिस विभाग के द्वारा पत्राचार किया जाता है और कुछ समय के बाद या अनुमति मिल जाती है. पिछले कुछ सालों से पुलिस ने मादक द्रव्य अधिनियम की धारा 68 और अन्य धारा के तहत नशा तस्करों पर कार्रवाई की है.

कुल्लू पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार इससे पहले जिन नशा तस्करों की संपत्ति जब्त की गई है. उसमें होटल, गेस्ट हाउस, बगीचे और जमीन भी शामिल है. कई मामलों में पुलिस की टीम ने पाया कि नशा तस्कर टैक्सी चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा है, लेकिन उसके बैंक खाते में करोड़ों रुपए की ट्रांजेक्शन हुई है. साथ ही कई वाहन भी उनके नाम से रजिस्टर्ड है. ऐसे में कम समय में अमीर बनने का लालच भी लोगों को नशे के कारोबार की और आकर्षित कर रहा है.

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