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HP High Court ने तलब की माननीयों के खिलाफ लंबित क्रिमिनल मामलों की जानकारी, 4 हफ्तों में मांगी रिपोर्ट

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Published : Aug 29, 2022, 8:14 PM IST

HP High Court, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने माननीयों के खिलाफ लंबित क्रिमिनल मामलों की जानकारी मांगी है. अदालत ने यह जानकारी सारणीबद्ध तरीके से तलब की है. रिपोर्ट में ये स्पष्ट होना चाहिए कि सभी जिलों में पूर्व अथवा मौजूदा सांसदों के अलावा विधायकों के खिलाफ किस तरह के आपराधिक मामले हैं और उनका स्टेट्स क्या है.

HP High Court
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने माननीयों के खिलाफ लंबित क्रिमिनल मामलों की जानकारी तलब की है. अदालत ने चार सप्ताह में सारी जानकारी पेश करने के निर्देश दिए हैं. हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अमजद एहतेशाम सईद व न्यायमूर्ति ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार (ज्यूडिशियल) को इस संबंध में उचित निर्देश जारी किए हैं.

मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली खंडपीठ ने हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार (ज्यूडिशियल) को कहा है कि वे मौजूदा अथवा पूर्व सांसदों और विधायकों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों की जानकारी अनुपालना रिपोर्ट के जरिए पेश करें. अदालत ने यह जानकारी सारणीबद्ध तरीके से तलब की है. रिपोर्ट में ये स्पष्ट होना चाहिए कि सभी जिलों में पूर्व अथवा मौजूदा सांसदों के अलावा विधायकों के खिलाफ (Criminal case pending against MPs and MLAs in Himachal) किस तरह के आपराधिक मामले हैं और उनका स्टेट्स क्या है.

इसके साथ ही हाईकोर्ट ने संबंधित नेता के खिलाफ लगाए गए आरोपों से जुड़ी हर तरह की जानकारी मांगी है. अदालत ने ये भी कहा है कि माननीयों के खिलाफ जिस कोर्ट के समक्ष मामला दायर हुआ था, उसका नाम भी रिपोर्ट में दर्ज किया जाए. इसके अलावा संबंधित न्यायालय में चार्जशीट दाखिल करने की तारीख व केस किस स्टेज में पहुंचा है, उससे संबधित जानकारी भी मांगी है.

उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुरूप प्रदेश सरकार ने पूर्व व वर्तमान सांसदों और विधायकों के आपराधिक मामले शीघ्रता से निपटाने के लिए सत्र न्यायाधीशों को विशेष न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया था. अब हाईकोर्ट ने सभी विशेष न्यायाधीशों को माननीयों के खिलाफ चल रहे आपराधिक मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने के आदेश दिए थे. वहीं, हाईकोर्ट ने अपने आदेश की अनुपालना रिपोर्ट पाक्षिक आधार पर अदालत के समक्ष पेश करने के आदेश भी जारी किए हैं.

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