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जानें 31 जुलाई तक प्रॉपर्टी टैक्स में कितनी मिलेगी छूट, शहरी निकाय मंत्री ने अधिकारियों को दिए ये आदेश

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Published : Apr 25, 2023, 8:11 PM IST

सोमवार को कैबिनेट मंत्री कमल गुप्ता ने सोनीपत में शहरी निकाय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की गई. अधिकारियों को समय पर आवेदन के समाधान करने को लेकर भी मंत्री ने सख्त आदेश दिए हैं.
Officers resolve all complaints related to property ID by April
जानें 31 जुलाई तक प्रॉपर्टी टैक्स में कितनी मिलेगी छूट

चंडीगढ़: हरियाणा के शहरी निकाय मंत्री कमल गुप्ता ने कहा कि 31 जुलाई तक जमीन के टैक्स जमा करने वाले नागरिकों को 10 फीसदी की छूट दी जाएगी. कमल गुप्ता ने इसके लिए अधिकारियों को भी आदेश दिए हैं कि जनता को जागरूक करने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाए. ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस छूट का लाभ ले सकें. उन्होंने कहा कि जागरूकता अभियान से शहरी निकायों में शुल्क स्टोरेज भी ज्यादा होगा. आपको बता दें कि सोमवार को शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कमल गुप्ता ने सोनीपत में नगर दर्शन पोर्टल, स्वामित्व योजना समेत अन्य बहुत सी योजनाओं को लेकर शहरी निकाय के अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली.

कमल गुप्ता ने कहा कि सभी अधिकारी जनहित में ईमानदारी की भावना से लोगों के लिए काम करें. उन्होंने कहा कि लोगों को बेहतर सुविधाएं देने की कोशिश करें. मुख्यंत्री मनोहर लाल ने आमजन के जीवन स्तर में सुधार करने के लिए अनेक योजनाएं शुरू की है. जिससे लोगों को फायदा पहुंचाया जा रहा है. लोगों के लिए कई योजनाएं बनाई गई हैं. जिसका उन्हें सीधा लाभ मिल रहा है.

सोनीपत में कमल गुप्ता ने कहा कि ये साफ किया जाए कि आरटीएस की जो समय अवधि हो उससे ज्यादा समय तक आवेदन पेंडिंग न रहे. उन्होंने कहा कि आरटीएस के लिए अधिकारी के पास 15 दिन का समय रहता है. अगर वो अधिकारी 15 दिन में आवेदन का समाधान नहीं करता है, तो 16वें दिन आवेदन लंबित लिस्ट में नजर आ जाएगा. इसलिए पहले ही ये क्लीयर कर ले और आवेदनों का निपटारा 15 दिन के भीतर ही कर दें. ऐसा नहीं करने पर अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

कमल गुप्ता ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे प्रॉपर्टी आईडी इंटीग्रेशन के लंबित कार्य को 30 अप्रैल तक हर हाल में पूरा करें. उन्होंने कहा कि हरियाणा देश का एकमात्र ऐसा राज्य जिसने अपनी सभी अर्बन लोकल बॉडीज की एक-एक इंच जमीन का अक्षांश और देशांतर नापकर प्रॉपर्टी को इंटीग्रेटेड किया है. अब प्रॉपर्टी टैक्स ड्यूज पेमेंट एंड नो ड्यूज सर्टिफिकेट मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से लोगों से ऑब्जेक्शन मांगे गए हैं. नागरिक एनडीसी पोर्टल पर अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है.

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कमल गुप्ता ने स्वामित्व योजना और नगर दर्शन कार्यक्रम की समीक्षा करते हुए कहा कि शहरी क्षेत्र में नगरपालिका की ऐसी दुकानों पर जो व्यक्ति 20 साल से काबिज है. उसे मालिकाना हक देने के लिए प्रभावी ढंग से काम किया जाए. ताकि सरकार के नियमानुसार सभी जरूरी औपचारिकता पूरी करते हुए मालिकाना हक प्रदान किया जाए.

उन्होंने नगर दर्शन पोर्टल की समीक्षा करते हुए कहा कि नागरिकों को अपने क्षेत्र की गली बनवाने, स्ट्रीट लाइट सहित अन्य जरूरी सुविधाएं निर्बाध रूप से मिल सके. इसके लिए कोई भी नागरिक पोर्टल पर अपनी समस्या अपलोड कर सकता है. निर्वाचित प्रतिनिधि अपनी संस्तुति देगा. जिस पर विभाग शीघ्र कार्रवाई करेगा. उन्होंने नप अधिकारियों को नगर पोर्टल पर आने वाली समस्याओं का जल्द समाधान के निर्देश भी दिए.

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