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अंशुल छत्रपति बोले- राम रहीम को सामान्य कैदी ना माने सरकार, पैरोल देना गलत

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Published : Jun 17, 2022, 8:13 PM IST

राम रहीम के पैरोल (Gurmeet Ram Rahim parole) पर अंशुल छत्रपति ने विरोध जताया है. अंशुल छत्रपति का कहना है कि सरकार उसे सामान्य कैदी ना माने. राम रहीम दो बलात्कार और हत्या का दोषी है. हरियाणा में व्यपाक पैमाने पर हिंसा हुई थी. उसे पैरोल देने गलत है.

Anshul Chhatrapati on Ram Rahim parole
Anshul Chhatrapati on Ram Rahim parole

सिरसा: डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को 30 दिन की पैरोल देने का दिवंगत पत्रकार रामचंद्र छत्रपति के बेटे अंशुल छत्रपति (Anshul Chhatrapati on Ram Rahim parole) ने विरोध किया है. अंशुल छत्रपति ने कहा कि राम रहीम को हम एक हार्डकोर अपराधी मानते हैं. वो दो रेप और हत्या का दोषी है. सरकार उसे सामान्य कैदी की तरह व्यवहार ना करे. डेरा प्रमुख राम रहीम को दी गई पैरोल का विरोध करते हुए अंशुल छत्रपति ने कहा कि सरकार और जेल प्रशासन ने किस हिसाब से राम रहीम को पैरोल दी है.

राम रहीम बलात्कार और हत्या के मामले में रोहतक की सुनारियां जेल में सजा काट रहा है. अंशुल छत्रपति ने कहा कि सरकार के इस फैसले के खिलाफ वे जल्द ही आने वाले कुछ दिनों में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर करेंगे. उन्होंने कहा कि वे इस मामले में अपनी लीगल टीम से विचार विमर्श कर रहे हैं. हरियाणा सरकार ने राम रहीम को 30 दिन की पैरोल दी है. पैरोल मिलने के बाद राम रहीम रोहतक की सुनारिया जेल से यूपी के बागपत आश्रम में पहुंच चुका है. राम रहीम 30 दिनों तक यूपी के बागपत में डेरे में ही रहेगा. पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले भी हरियाणा सरकार ने राम रहीम को 21 दिनों की फरलो दी थी थी.

अंशुल छत्रपति बोले- राम रहीम को सामान्य कैदी ना माने सरकार, पैरोल देना गलत

अंशुल छत्रपति ने कहा कि राम रहीम को जेल से बाहर निकालना गलत है. उन्होंने कहा कि 2017 में डेरा अनुयायियों द्वारा हिंसक घटनाओं को अंजाम दिया गया था. जिसमें 38 लोगों की मौत हो गई थी. हरियाणा प्रदेश में अरबों रुपए की सरकारी और गैर सरकारी प्रॉपर्टी का भी नुकसान हुआ था. अंशुल ने कहा कि इससे पहले भी जब डेरा प्रमुख ने पेरोल लगाई तो जिला सिरसा प्रशासन ने हर बार सुरक्षा का हवाला दिया था. अंशुल छत्रपति ने सरकार की नीयत पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार अपने फायदे के लिए राम रहीम की मदद कर रही है.

डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को 25 अगस्त 2017 को रोहतक की सुनारिया जेल में लाया गया था. पंचकूला की सीबीआई कोर्ट में पेशी के दौरान व्यापक पैमाने पर हिंसा हुई थी. इसके बाद हेलीकॉप्टर के जरिए उसे सुनारिया जेल लाया गया. 28 अगस्त को जेल परिसर में ही सीबीआई की विशेष कोर्ट लगी और सीबीआई जज जगदीप सिंह ने राम रहीम को दो साध्वियों से यौन शोषण मामले में 10-10 साल की सजा सुनाई थी. जनवरी 2019 में सीबीआई की विशेष अदालत ने पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्याकांड में राम रहीम को उम्रकैद की सजा सुनाई थी. अक्टूबर 2021 में डेरा के पूर्व प्रबंधक रणजीत सिंह हत्याकांड में भी राम रहीम को उम्रकैद की सजा हुई थी. जेल परिसर में राम रहीम को अलग बैरक में रखा गया है. जेल परिसर में राम रहीम से समय-समय पर परिजन और वकील मुलाकात करते रहते हैं.

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