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पंचकूला में लगी राष्ट्रीय लोक अदालत, आपसी सहमति से सुलझे कई मामले

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Published : Dec 14, 2019, 10:40 PM IST

शनिवार को पंचकूला सेक्टर-1 जिला अदालत में लोक अदालत का आयोजन किया गया. लोक अदालत में कई मामले आपसी सहमति के माध्यम से सुलझाए गए.

national Lok Adalat organised in Panchkula
national Lok Adalat organised in Panchkula

पंचकूला: सेक्टर 1 स्थित जिला अदालत में शनिवार को हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जिला और उपमंडलीय अदालत में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया. इस लोक अदालत में नागरिक, आपराधिक, वैवाहिक और बैंक से संबंधित मामलों का निपटान किया गया.

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं मुख्य दंडाधिकारी विवेक गोयल ने जानकारी देते हुए बताया कि विधिक सेवा प्राधिकरण का मुख्य उद्देश्य लोगों को नि:शुल्क कानूनी सहायता प्रदान करना और कानूनी साक्षरता फैलाना है.

पंचकूला में लगी राष्ट्रीय लोक अदालत, देखें वीडियो

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मुख्य दंडाधिकारी विवेक गोयल ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन सभी अदालतों में जिला स्तर और सब डिवीजन स्तर पर किया जाता है. उन्होंने बताया कि लोक अदालत में आए लोगों के अन्य कोर्ट के खर्चों में बचत होती है.

उन्होंने बताया कि लोक अदालत बहुत अच्छा माध्यम है जिससे कि पेंडिंग मामलों को निपटाया जाता है. साथ ही लोक अदालतों में भाई चारा बढ़ता है और आपसी भेदभाव खत्म होता है.

क्या होती हैं लोक अदालत ?
लोक अदालत का अर्थ है लोगों का न्यायालय. यह एक ऐसा मंच है जहां विवादों को आपसी सहमति से निपटाया जाता है. लोक अदालत बेंच सभी स्तरों जैसे सर्वोच्च न्यायालय स्तर, उच्च न्यायालय स्तर, जिला न्यायालय स्तर पर दो पक्षों के मध्य विवाद को आपसी सहमति से निपटानें के लिए गठित की जाती है.

Intro:पंचकूला सेक्टर 1 स्तिथ ज़िला अदालत में शनिवार को हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जिला व उपमंडलीय अदालत में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया. इस लोक अदालत में नागरिक, आपराधिक, वैवाहिक व बैंक से संबंधित मामलों का निपटान किया गया।

Body:जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं मुख्य दंडाधिकारी विवेक गोयल ने जानकारी देते हुए बताया कि विधिक सेवा प्राधिकरण का मुख्य उद्देश्य लोगों को निशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करना और कानूनी साक्षरता फैलाना है। सचिव एवं मुख्य दंडाधिकारी विवेक गोयल ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन सभी अदालतों में जिला स्तर और सब डिवीज़न स्तर पर किया जाता है। उन्होंने बताया कि लोक अदालत में आये लोगों के अन्य कोर्ट के खर्चो में बचत होती है।

Conclusion:उन्होंने बताया कि लोक अदालत बहुत अच्छा माध्यम है जिससे कि पेंडिंग मामलों को निपटाया जाता है। साथ ही लोक अदालतों में भाई चारा बढ़ता है और आपसी भेदभाव खत्म होते है।

बाइट - विवेक गोयल, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं मुख्य दंडाधिकारी।
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