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पंचकूला इंडस्ट्रियल प्लॉट केस में पूर्व सीएम भूपेन्द्र हुड्डा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल

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Published : Feb 16, 2021, 1:28 PM IST

Updated : Feb 17, 2021, 9:02 AM IST

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पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ ईडी ने चार्जशीट दाखिल की

13:23 February 16

प्रवर्तन निदेशालय ने हुड्डा समेत 22 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दायर करवाया है. इस मामले में ईडी ने राज्य सतर्कता ब्यूरो (हरियाणा) की तरफ से 19 दिसम्बर, 2015 को दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की थी.

पंचकूला: 2013 में हुड्डा सरकार के दौरान पंचकूला में 14 इंडस्ट्रियल प्लॉट आवंटन मामले में ईडी ने चार्जशीट दायर कर दी है. इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा समेत 21 लोगों के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, 2002 (PMLA) के तहत मुकदमा दायर किया है.  

आरोप है कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेन्द्र हुड्डा ने 14 इंडस्ट्रियल प्लॉट का आवंटन अपने अपरिचितों को 2013 में किया था. प्रवर्तन निदेशालय ने पंचकूला इंडस्ट्रियल प्लॉट घोटाले में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत 22 के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है.  

बता दें, नियमों को ताक पर रखकर इंडस्ट्रियल प्लॉट का आवंटन करने के इस मामले में ईडी ने राज्य सतर्कता ब्यूरो (हरियाणा) की तरफ से 19 दिसम्बर, 2015 को दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की थी.

सीबीआई जांच में ये सामने आया

इसके बाद मामला सीबीआई को भेजा गया था. जांच में सामने आया कि आपराधिक साजिश के परिणामस्वरूप, तत्कालीन मुख्यमंत्री, 4 सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी और हुडा, पंचकुला, हरियाणा के अन्य पदाधिकारी तत्कालीन सीएम के पूर्व-चयनित परिचितों को अवैध रूप से लाभान्वित किया गया और अधिक योग्य आवेदकों को आवंटन से इनकार करते हुए उन्हें 14 औद्योगिक भूखंड आवंटित किए और औद्योगिक भूखंड आवंटन मामले के लाभार्थी मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध में शामिल रहे हैं. उपरोक्त अभियुक्तों के खिलाफ अभियोजन की शिकायत पंचकुला में विशेष न्यायालय, पीएमएलए, 2002 के समक्ष पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत दर्ज की गई है.

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इसमें भूपेन्द्र सिंह हुड्डा, 4 सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी धर्मपाल सिंह नागल (तत्कालीन मुख्य प्रशासक, हुडा), सुरजीत सिंह (तत्कालीन प्रशासक, हुडा), सुभाष चंद्र कंसल (वित्त, हुडा के तत्कालीन मुख्य नियंत्रक),नरिंदर कुमार सोलंकी (तत्कालीन आंचलिक प्रशासक, फरीदाबाद जोन, हुडा) और अन्य हुडा अधिकारी भारत भूषण तनेजा (तत्कालीन अधीक्षक, हुडा) और औद्योगिक भूखंड आवंटन मामले के सभी 14 आवंटियों और लाभार्थियों को धनशोधन के अपराध में शामिल किया गया है.  

जांच के दौरान ये सामने आया कि आवंटन के लिए निर्धारित मूल्य को सर्कल दर से 4-5 गुना और बाजार दर से 7-8 गुना कम रखा गया था. आवेदन की अंतिम तिथि के 18 दिन बाद आवंटन का मानदंड बदल दिया गया और जब आवेदक का सारा डेटा हुडा के कब्जे में था. संपूर्ण साक्षात्कार प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया था और अंक आवंटन का कोई औपचारिक रिकॉर्ड नहीं रखा गया था.

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Last Updated : Feb 17, 2021, 9:02 AM IST
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