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नूंह में प्रशासनिक अधिकारियों ने रुकवाया बाल विवाह, परिजन करा रहे थे 15 साल की लड़की की शादी

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Published : Apr 27, 2023, 1:13 PM IST

minor girl marriage in Nuh
नूंह में परिजन करा रहे थे 15 वर्ष की लड़की की शादी

नूंह में बाल विवाह की सूचना पर पहुंची बाल विवाह निषेध अधिकारी की टीम ने बड़काअलीमुद्दीन गांव में नाबालिग लड़की की शादी (minor girl marriage in Nuh) रुकवाई है.

नूंह: नूंह में बाल विवाह निषेध अधिकारी की टीम ने कार्रवाई करते हुए नाबालिग लड़की की शादी रुकवाई है. मामला नूंह जिले का बड़का अलीमुद्दीन गांव का है, जहां एक 15 वर्षीय नाबालिग लड़की की शादी कराने की सूचना मिली थी. जिस पर टीम मौके पर पहुंची और लड़की के परिजनों को बाल विवाह नहीं करने के लिए पाबंद किया गया. इस दौरान टीम ने परिजनों को चेताया कि अगर वे नाबालिग लड़की की शादी कराते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

जानकारी के अनुसार महिला संरक्षण एवं बाल विवाह निषेध अधिकारी मधु जैन को राजकामेव थाना इलाके के बड़का अलीमुद्दीन गांव में बाल विवाह कराए जाने की गुप्त सूचना मिली थी. जिस पर मधु जैन अपनी टीम के साथ गांव में पहुंची. टीम को गांव में दो नाबालिग लड़कियों की शादी कराए जाने की सूचना मिली थी. टीम ने जब लड़कियों के उम्र के दस्तावेजों की जांच की तो इनमें से एक लड़की नाबालिग निकली, जिसकी उम्र महज 15 वर्ष है.

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लड़की के परिजनों ने उसकी शादी तय कर दी थी और इनकी शादी 25 मई को होनी थी. इससे पहले ही टीम को इस बाल विवाह की सूचना लग गई, जिस पर टीम ने बालिग होने पर ही शादी किए जाने के लिए परिजनों को पाबंद किया. टीम ने बाल विवाह नहीं करने को लेकर लड़की के परिजनों से हलफनामा भी लिया गया है. बाल विवाह निषेध अधिकारी मधु जैन ने बताया कि टीम ने बड़का अलीमुद्दीन गांव में नाबालिग लड़की को शादी के बंधन में बंधने से रोका है.

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इन दोनों लड़कियों की शादी 25 मई को होनी थी. ऐसे में अब टीम 25 मई को होने जा रही शादी पर नजर रखेगी ताकि लड़की का बाल विवाह नहीं किया जा सके. उन्होंने बताया कि अक्षय तृतीया के मौके पर उन्होंने नाबालिग की शादी को रुकवाया है. मधु जैन ने इस दौरान ग्रामीणों को बाल विवाह नहीं करने को लेकर जागरूक भी किया, उन्होंने कहा कि परिजनों को अपने बच्चों के हितों का ध्यान रखते हुए बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराई से दूर रहना चाहिए. मधु जैन ने कहा कि बाल विवाह रुकवाने को लेकर आम जन को भी सहयोग करना चाहिए. कोई भी व्यक्ति हेल्पलाइन नंबर 1098 और डायल 112 पर बाल विवाह की सूचना दे सकता है.

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