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हरियाणा में तय तारीख से पहले धान लगाने पर होती है ये कार्रवाई, कृषि अधिकारी ने बताए नियम

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Published : May 31, 2021, 8:39 PM IST

Updated : May 31, 2021, 9:49 PM IST

early transplanting paddy crops karnal
early transplanting paddy crops karnal

करनाल में वक्त से पहले धान की रोपाई करने वाले किसानों को कृषि विभाग ने नोटिस थमा दिया था. आरोप है कि किसानों ने 25 एकड़ जमीन पर अगेती रोपाई की है, जिस पर कृषि विभाग की पाबंदी है. करनाल के उपकृषि निदेशक डॉ. आदित्य प्रताप डबास ने बताया कि ऐसे मामलों में जुर्माने को लेकर क्या प्रावधान है.

करनाल: सीएम सिटी करनाल में किसानों को धान की अगेती रोपाई करने पर कृषि विभाग द्वारा नोटिस थमा दिया गया है. नियम के मुताबिक 15 जून से धान की रोपाई का काम शुरू होना है, लेकिन किसानों ने 25 एकड़ जमीन पर समय से पहले ही धान की रोपाई कर ली है. कृषि विभाग का कहना है कि धान की अगेती रोपाई करने पर पाबंदी लगी है.

वहीं ऐसे मामलों में कार्रवाई को लेकर क्या प्रावधान है और कितना जुर्माना लगाया जा सकता है इसको लेकर ईटीवी भारत ने करनाल के उपकृषि निदेशक डॉ. आदित्य प्रताप डबास से बात की.

करनाल के उपकृषि निदेशक डॉ. आदित्य प्रताप डबास ने दी जानकारी.

2009 में हरियाणा सरकार लागू किया था कानून

उन्होंने बताया कि 2009 में हरियाणा सरकार ने वाटर कंजर्वेशन एक्ट-2009 लागू किया था. जिसमें यह प्रावधान था कि अगर हरियाणा में कोई भी किसान 15 जून से पहले धान की रोपाई करेगा तो उसके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा. जिसके चलते हरियाणा में धान की रोपाई 15 जून के बाद होने लगी.

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कहीं ना कहीं जो सरकार की मुहिम थी कि पानी बचाया जाए, किसानों को भी समझ में आ गया था कि अगर हम ऐसे 2 महीने पहले धान की रोपाई करेंगे तो उसमें पानी ज्यादा लगेगा क्योंकि धान की फसल में सबसे ज्यादा पानी की खपत होती है. सरकार का भी ये मकसद था कि किसी भी तरीके से पानी को बचाया जा सके क्योंकि हरियाणा के कई जिलों में वाटर लेवल काफी नीचे चला गया था जिससे 2-3 दशक के बाद पानी की समस्या उत्पन्न होती. इसी को ध्यान में रखते हुए यह एक्ट बनाया गया था.

10 हजार रुपये का लगेगा जुर्माना

करनाल जिले में 92,000 किसान परिवार हैं. जिनमें से 35-40 किसान ऐसे हैं जो समय से पहले धान की रोपाई करते हैं. ऐसे मामलों में एक एकड़ जमीन पर एक महीने पहले रोपाई करने पर 10,000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान है. इसमें सजा नहीं दी जाती. इस बार लगभग 4 गांव के 25 किसान हैं. जिन्होंने लगभग 40 एकड़ में समय से पहले धान की रोपाई की है. जिसको नोटिस भेजा गया है.

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उन्होंने कहा कि हरियाणा में धान की नर्सरी की बिजाई 15 मई से पहले और धान की रोपाई 15 जून से पहले करना गैरकानूनी है जिसके ऊपर कृषि विभाग के द्वारा कार्रवाई की जाती है. मई और जून का महीना ऐसा होता है जिसमें ज्यादा गर्मी होती है. ऐसे में अगर कोई धान की फसल लगाता है तो उसमें पानी की ज्यादा खपत होती हैस, और उस क्षेत्र का जलस्तर काफी नीचे चला जाता है.

जुलाई में लगभग मानसून आ जाता है इसलिए सभी किसानों से हम अपील करते हैं कि जो निर्धारित समय कृषि विभाग और हरियाणा सरकार के द्वारा किया गया है उस समय पर ही धान की रोपाई करें. सभी किसानों से अपील करते हैं कि कोई भी समय से पहले धान की रोपाई ना करें नहीं तो उसके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा.

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Last Updated :May 31, 2021, 9:49 PM IST
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