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Scrap Policy in Chandigarh: चंडीगढ़ में निजी वाहनों पर रोड टैक्स में 25% छूट, जानें कैसे उठा सकते हैं लाभ

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Published : Apr 19, 2023, 9:50 PM IST

Updated : Apr 19, 2023, 9:59 PM IST

प्रदूषण फैलाने वालों को हटाने के लिए चंडीगढ़ प्रशासन स्क्रैप पॉलिसी के तहत वाहन पंजीकरण कराने पर 25 फीसदी तक की छूट देने की तैयारी में है. आखिर वाहन मालिक इसका लाभ कैसे उठा सकते हैं जानने के लिए पढ़ें पूरी खबर... (Scrap Policy in Chandigarh)

Scrap Policy in Chandigarh
राष्ट्रीय वाहन स्क्रैप नीति

चंडीगढ़ में पुराने वाहनों के लिए स्क्रैप पॉलिसी

चंडीगढ़: चंडीगढ़ में बेकार पड़ चुके और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने के लिए यूटी प्रशासन ने पुराने वाहन के 15 वर्ष पूरा होने के बाद नए वाहन के पंजीकरण कराने की अपील की गई है. ऐसे में पुराने वाहनों के मालिकों को यूटी प्रशासन ने 1 अप्रैल से राष्ट्रीय वाहन स्क्रैपेज नीति के तहत पंजीकरण करने पर रोड टैक्स पर 25 प्रतिशत तक की छूट देने की घोषणा की गई है. वहीं, अभी तक शहर में 98 सरकारी वाहन है जो स्क्रैप पॉलिसी के अंदर नष्ट किए जाएंगे. वहीं, अभी तक शहरवासियों में 48 ऐसे में लोगों ने पंजीकरण करवा लिया है.

बता दें कि भारत सरकार सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, द्वारा 5 अक्टूबर, 2021 को जारी अधिसूचना के अनुसरण में और राज्यों के साथ चंडीगढ़ द्वारा भी सहूलियत करते हुए चंडीगढ़ में मोटर वाहन कर में रियायत तय की थी. ऐसे में राष्ट्रीय वाहन स्क्रैप नीति के अनुसार, 15 वर्ष से अधिक आयु के वाणिज्यिक वाहन और 20 वर्ष से अधिक आयु के यात्री वाहनों को अनिवार्य रूप से स्क्रैप करना होगा, यदि ये फिटनेस और उत्सर्जन परीक्षण पास नहीं करते हैं तो उन्हें यह लाभ नहीं मिल पाएगा.

यूटी प्रशासन द्वारा बीते दिन जारी एक अधिसूचना में कहा गया है कि गैर-परिवहन (निजी) वाहनों के पंजीकरण के मामले में मोटर वाहन कर पर 25% की छूट और परिवहन (वाणिज्यिक) वाहनों के मामले में 15% की छूट दी जाएगी. अधिसूचना जारी करते हुए, यूटी के गृह सचिव नितिन कुमार यादव ने कहा कि रियायत केवल तभी स्वीकार्य होगी, जब पंजीकृत नया वाहन उसी श्रेणी (दो पहिया/चार पहिया) और श्रेणी (परिवहन/गैर-परिवहन) का हो, जिसे वाहन मालिक द्वारा रद्द कर दिया गया था. गृह सचिव नितिन कुमार यादव ने कहा कि अगर मालिक 15 साल पुराने गैर-परिवहन चार पहिया वाहन को स्क्रैप करना चाहता है और छूट का दावा करता है, तो नया रिजस्टर्ड वाहन उसी श्रेणी और वर्ग का होना चाहिए.

scrap policy for old vehicles in chandigarh
राष्ट्रीय वाहन स्क्रैप नीति

प्रशासन ने जमा प्रमाणपत्र (सीडी) जमा करने पर नए वाहन की खरीद पर मोटर वाहन कर में रियायत के प्रावधान के संबंध में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना को लागू करने का निर्णय लिया है, वाहन के मालिक को पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा (आरवीएसएफ) जब वह वाहन को स्क्रैपिंग के लिए आरवीएसएफ के पास जमा करता/करती है.

गैर-परिवहन वाहनों के मामले में 25 पीसदी और परिवहन वाहनों के मामले में 15 फीसदी तक कर में छूट दी जाएगी. हालांकि, परिवहन वाहनों के मामले में 8 साल तक और गैर-परिवहन वाहनों के मामले में 15 साल तक की रियायत मिलेगी और 8 साल के बाद और परिवहन वाहनों के मामले में मोटर वाहन कर में कोई छूट नहीं मिलेगी, 15 वर्षों के बाद गैर-परिवहन वाहनों की, रियायत प्रदान करने के लिए, इन अवधियों की गणना दोनों मामलों में पहले पंजीकरण की तारीख से की जाएगी.

गृह सचिव नितिन कुमार यादव ने कहा कि स्क्रैप पॉलिसी का लेकर पिछले डेढ़ साल से एक अप्रैल से चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग की बसों और नगर निगम से जुड़े वाहनों सहित 15 साल पूरे कर चुके सभी सरकारी वाहनों को रद्द किया जाएगा, यूटी परिवहन विभाग द्वारा विभिन्न विभागों से ऐसे सभी वाहनों का ब्योरा प्राप्त करने के बाद स्क्रैपिंग के लिए सीटीयू की आठ बसों सहित 98 वाहनों की सूची तैयार की है.

वहीं, नितिन यादव ने बताया कि भारत सरकार ने 2021 में नेशनल स्क्रैप पॉलिसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया था. जिसको लेकर देशभर में स्क्रैपिंग फैसिलिटी की जा रही है. इन फैसिलिटी को साइंटिफिक तरीके से निपटारा किया जाएगा. उन्हें स्क्रैप करते हुए रिसाइकिल भी किया जाएगा. ऐसे में भारत सरकार द्वारा सिंगल विंडो सिस्टम बनाया गया था जिसमें चंडीगढ़ प्रशासन ने भी हिस्सेदारी थी. जिसमें अलग-अलग प्राइवेट वेंडर्स द्वारा स्क्रैपिंग फैसिलिटी देने के सुझाव दिए गए. ऐसे में तो चंडीगढ़ का कोई व्यक्ति स्क्रैपिंग फैसिलिटी में अपनी गाड़ी लेकर जाता है, तो उन्हें मोटर व्हीकल टैक्स में राहत देने का फैसला किया है. वहीं, अभी तक शहर में 98 सरकारी वाहन है जो स्क्रैपिंग पॉलिसी के अंदर नष्ट किए जाएंगे. वहीं, अभी तक शहरवासियों में 48 ऐसे में लोगों ने पंजीकरण करवा लिया है.

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Last Updated :Apr 19, 2023, 9:59 PM IST
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