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हरियाणा सरकार ने मानसून सत्र के लिए अधिकारियों को जारी किए दिशा-निर्देश, उपस्थिति अनिवार्य

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Published : Aug 17, 2023, 9:29 PM IST

haryana assembly monsoon session
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हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान विभागों के प्रमुख अधिकारी भी गैलरी में उपस्थित रहेंगे. इसको लेकर सरकार ने विशेष दिशा निर्देश जारी किए हैं. इस निर्देश में सभी संबंधित अधिकारियों की उपस्थिति को अनिवार्य किया गया है.

चंडीगढ़: हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र 25 अगस्त से शुरू हो रहा है. सुबह 11 बजे से आरंभ होने वाले सत्र के सुचारू संचालन और सभी प्रशासनिक सचिवों की भागीदारी सुनिश्चित करने के मुकसद से हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं. मुख्य सचिव ने निर्देशों में कहा कि विधानसभा सत्र के सफल आयोजन के लिए यह आवश्यक है कि सभी अधिकारी व कर्मचारी अपने-अपने कार्यालय में उपस्थित रहेंगे.

जब तक अत्यंत आवश्यक ना हो अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा छुट्टी नहीं ली जानी चाहिए. किसी भी छुट्टी के आवेदन के लिए सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमोदन अनिवार्य है. अपरिहार्य कारणों से ही छुट्टी दी जानी चाहिए. हरियाणा विधानसभा की गैलरी में बैठने की सीमित क्षमता को देखते हुए राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि गैलरी में प्रवेश की अनुमति विशेष रूप से प्रशासनिक सचिवों और विभागाध्यक्षों को दी जाएगी. निर्देशों में कहा गया है कि जब प्रशासनिक सचिव या विभागाध्यक्ष अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण उपस्थित होने में असमर्थ होते हैं, तो विभाग के दूसरे सबसे वरिष्ठ अधिकारी उनकी ओर से उपस्थित हो सकते हैं.

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निर्देशों में कहा गया है कि अधिकारी दीर्घा में प्रवेश की अनुमति चाहने वाले प्रशासनिक सचिवों और विभागाध्यक्षों को सत्र शुरू होने से पहले सचिव, हरियाणा विधानसभा को अपना अनुरोध प्रस्तुत करना होगा. इस प्रक्रिया के बारे 7 जुलाई, 2023 को एक परिपत्र जारी किया गया है. इस परिपत्र का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए.

प्रशासनिक सचिवों को 21 अगस्त, 2023 तक प्रस्तावित विधायी कार्य और विधेयकों का विवरण राजनीतिक और संसदीय कार्य विभाग को सूचित करने का निर्देश दिया गया है. समय पर दस्तावेज प्रस्तुत करने से आगामी सत्र के लिए विधायी कार्य को व्यापक तरीके से अंतिम रूप देने में मदद मिलेगी. इनके अलावा, अध्यादेश की प्रतियां ईमेल के माध्यम से तथा सभी दस्तावेज, जैसे सरकारी प्रस्ताव, विधानसभा प्रश्न, स्थगन प्रस्ताव और ध्यान आकर्षित करने वाले नोटिस, नेवा पोर्टल पर अपलोड करने के भी निर्देश दिए गए हैं.

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