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जीएसटी काउंसिल की पहले दिन की बैठक में हुए कई अहम फैसले, पिंजौर में हुआ रात्रि भोज कार्यक्रम

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Published : Jun 29, 2022, 9:20 AM IST

चंडीगढ़ में मंगलवार को जीएसटी काउंसिल की पहले दिन की बैठक (GST council meeting in Chandigarh) आयोजित की गई. बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की. बैठक में देश के सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों ने भी हिस्सा लिया. पहले दिन की बैठक के बाद पिंजौर में रात्रि भोज का कार्यक्रम आयोजित किया गया. जहां केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, पंजाब के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित, हरियाणा के राज्यपाल महामहिम बंडारू दत्तात्रेय सहित देश के विभिन्न राज्यों से आए मंत्री और अधिकारी मौजूद रहे.

जीएसटी काउंसिल की बैठक
जीएसटी काउंसिल की बैठक

चंडीगढ़: चंडीगढ़ में मंगलवार को जीएसटी काउंसिल की पहले दिन की बैठक (GST council meeting in Chandigarh) आयोजित की गई. बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की. बैठक में देश के सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों ने भी हिस्सा लिया. पहले दिन की बैठक के बाद पिंजौर में रात्रि भोज का कार्यक्रम आयोजित किया गया. जहां केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, पंजाब के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित, हरियाणा के राज्यपाल महामहिम बंडारू दत्तात्रेय, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, विद्युत, ऊर्जा व कारागार मंत्री रणजीत सिंह चौटाला, श्रम मंत्री अनूप धानक, पंचायत एवं विकास मंत्री देवेंद्र बबली व देश के विभिन्न राज्यों से आए मंत्री और अधिकारी मौजूद रहे.

बता दें कि 2 दिन तक चलने वाली इस बैठक में जीएसटी से जुड़े तमाम मुद्दों पर चर्चा होनी है. पहेल दिन की बैठक में परिषद ने जीएसटी से छूट की समीक्षा को लेकर मंत्री समूह (GOM) की सिफारिशों को स्वीकार किया. यह छूट फिलहाल डिब्बाबंद और लेबल युक्त खाद्य पदार्थों को मिलती है. इससे डिब्बा बंद मांस (फ्रोजन छोड़कर), मछली, दही, पनीर, शहद, सूखा मखाना, सोयाबीन, मटर जैसे उत्पाद, गेहूं और अन्य अनाज, गेहूं का आटा, मूरी, गुड़, सभी वस्तुएं और जैविक खाद जैसे उत्पादों पर अब पांच प्रतिशत जीएसटी लगेगा.

इसी प्रकार, चेक जारी करने पर बैंकों द्वारा लिए जाने वाले शुल्क पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगा. एटलस समेत नक्शे और चार्ट पर 12 प्रतिशत जीएसटी लगेगा. वहीं खुले में बिकने वाले बिना ब्रांड वाले उत्पादों पर जीएसटी छूट जारी रहेगी. इसके अलावा 1,000 रुपये प्रतिदिन से कम किराये वाले होटल कमरों पर 12 प्रतिशत की दर से कर लगाने की बात कही गयी है. अभी इसपर कोई कर नहीं लगता है. आज जीएसटी काउंसिल की दूसरी दिन की बैठक आयोजित की (Decisions of GST council meeting) जाएगी.

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