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HERC के चेयरमैन डीएस ढेसी ने हाउस अलॉटमेंट को लेकर हाइकोर्ट में दायर की याचिका

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Published : Sep 19, 2019, 11:50 PM IST

एचईआरसी के चेयरमैन डी एस ढेसी ने हाउस अलॉटमेंट को लेकर हाइकोर्ट में दायर की याचिका

हरियाणा के पूर्व मुख्य सचिव और हरियाणा बिजली विनियामक आयोग (एचईआरसी) के चेयरमैन डीएस ढेसी ने हाउस अलॉटमेंट में पारदर्शिता ना होने की बात कहते हुए हाइकोर्ट में याचिका दायर की है.

चंडीगढ़: हरियाणा के पूर्व मुख्य सचिव और हरियाणा बिजली विनियामक आयोग (एचईआरसी) के चेयरमैन डीएस ढेसी हाउस अलॉटमेंट में भेदभाव होने की शिकायत के चलते पंजाब हरियाणा हाइकोर्ट में पहुंचे हैं. ढेसी ने हाउस अलॉटमेन्ट में भेदभाव को चुनौती दी है. डीएस ढेसी की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाइकोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन को नोटिस जारी कर अगली सुनवाई तक जवाब मांगा है.

डीएस ढेसी ने याचिका दायर कर कहा है कि सभी कमीशन के चेयरमैन के पद संवैधानिक होते हैं और ऐसे में सभी का कद बराबर होता है. जबकि कई चैयरमैन को मकान अलॉट किया गया है और कुछ को नहीं किया जा रहा है. याचिका दाखिल करते हुए डीएस ढेसी ने कहा कि यूटी प्रशासन ने हाऊस अलॉटमेंट के नियमों में संशोधन किया है. जिसके चलते कुछ कमीशन के चेयरमैन को हाऊस अलॉटमेंट के लिए अयोग्य कर दिया गया है. हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के चेयरमैन ने हाउस अलॉटमेंट के लिए आवेदन किया था, लेकिन उनका आवेदन अस्वीकार कर दिया गया और कहा गया कि इस कमीशन के चेयरमैन को हाऊस अलॉटमेंट के लिए प्रावधान नहीं है.

एचईआरसी के चेयरमैन डीएस ढेसी ने हाउस अलॉटमेंट को लेकर हाइकोर्ट में दायर की याचिका.

याचिकाकर्ता पक्ष की तरफ से कहा गया है कि हर कमीशन के चेयरमैन को हाऊस अलॉट होते हैं, मगर इसमे भेदभाव हो रहा है. हाईकोर्ट से अपील की है कि चंडीगढ़ प्रशासन को आदेश दिए जाएं कि वह मकान अलॉट वैसे ही करें जैसे कि अन्य कमीशन के चेयरमैन को किए गए हैं. हाईकोर्ट ने याची पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद चंडीगढ़ प्रशासन को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं.

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हरियाणा के मुख्यसचिव रहे एव एचईआरसी के चेयरमैन डी एस ढेसी ने हाऊस अलॉटमेंट में भेद भाव होने की शिकायत के चलते पंजाब हरियाणा हाइकोर्ट में पहुँचें है । ढेसी ने हाउस अलॉटमेन्ट में भेदभाव को चुनोती दी है । याचिका पर सुनवाई करते हुए हाइकोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन को नोटिस जारी कर अगली सुनवाई तक जवाब मांगा है । दरसहल उन्होंने याचीका दायर कर कहा है कि सभी कमिशन के चेयरमैन के पद संविधानिक होते हैं और ऐसे में सभी का कद बराबर होता है जबकि कई चैयरमैन को मकान अलॉट किया गया है और कुछ को नही किया ज रहा । Body:वीओ -
याचिका दाखिल करते हुए डीएस ढेसी ने कहा कि यूटी प्रशासन ने हाऊस अलॉटमेंट के नियमों में संशोधन किया है जिसके चलते कुछ कमिशन के चेयरमैन को हाऊस अलॉटमेंट के लिए अयोग्य कर दिया गया है । हरियाणा ईलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमिशन के चेयरमैन हैं और उन्होंने हाऊस अलॉटमेंट के लिए आवेदन किया लेकिन उनका आवेदन स्वीकार नहीं किया गया और कहा गया कि इस कमिशन के चेयरमैन को हाऊस अलॉटमेंट के लिए प्रावधान नहीं है , इसके चलते मकान अलॉट नहीं किया गया । याचिकाकर्ता पक्ष की तरफ से कहा गया है कि किसी कमिशन के चेयरमैन को हाऊस अलॉट होते हैं मगर इसमे भेदभाव हो रहा है । हाईकोर्ट से अपील की है कि चंडीगढ़ प्रशासन को आदेश दिए जाएं कि वह मकान अलॉट करें जैसे की अन्य कमिशन के चेयरमैन को मिले हैं । हाईकोर्ट ने याची पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद चंडीगढ़ प्रशासन को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं ।Conclusion:पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा के पूर्व मुख्य सचिव व एचईआरसी के चेयरमैन डीएस ढेसी की याचिका पर चंडीगढ़ प्रशासन को नोटिस जारी कर अगली सुनवाई तक जवाब तलब किया है ।
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