चंडीगढ़ः मैक्सिकन आर्टिस्ट्स के आर्ट वर्क से सजी एंबेसडर कार चंडीगढ़ में रजिस्टर्ड होगी. पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने दो सप्ताह में वाहन रजिस्टर करने के निर्देश दिए हैं. जस्टिस जय श्री ठाकुर ने चंडीगढ़ में वाहन रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी को निर्देश देते हुए कहा कि वाहन 2 सप्ताह में रजिस्टर किया जाए. अगर किसी कारण से वाहन के जरूरी कागजात पूरे ना हो तो उसके लिए याची को जरूरी समय दिया जाए.
सुनवाई के दौरान फैसले में जज ने कहा कि वाहन के बेस कलर में कोई बदलाव नहीं किया गया. ऐसे में वाहन को रजिस्टर करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए. हाई कोर्ट ने फैसले में कहा कि अक्सर जीटी रोड हाईवे पर शानदार ढंग से पेंट किए हुए ट्रक चलते हुए देखे जा सकते हैं. यही नहीं बस ऊपर पेंट और विज्ञापन पोस्टर देखे जा सकते हैं तो फिर 8 साल के सभी कारों को रजिस्टर्ड करने में क्या परेशानी है.
'दिल्ली में मिली मंजूरी तो चंडीगढ़ में क्यों नहीं'
यूरोपियन यूनियन के दिल्ली स्थित काउंसलर से कार खरीदने वाले हाईकोर्ट के वकील रंजीत मल्होत्रा ने कहा कि यूरोपियन यूनियन के दिल्ली स्थित काउंसलर से कार खरीदी गई थी. कार खरीदने का एक बड़ा कारण कार पर किया गया मशहूर मैक्सिकन आर्टिस्ट का आर्ट वर्क है. दिल्ली में जब ये कार चल सकती है तो चंडीगढ़ में भी कार को चलाने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, लेकिन चंडीगढ़ में इसे रजिस्टर करने से इंकार कर दिया गया.
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क्यों नहीं किया रजिस्ट्रेशन?
चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से हाई कोर्ट में कहा गया कि कार का बेस कलर सफेद बताया गया जबकि ये मल्टी कलर है. इसी आधार पर रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी के इंस्पेक्टर ने वाहन को रजिस्ट्रेशन करने से पहले गाड़ी को पास करना अस्वीकार कर दिया.
कार पर फूलों का स्प्रे
हाईकोर्ट ने फैसले में कहा कि कार का बेस कलर सफेद ही है और इससे किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं की गई है. कार देखने में किसी कैनवस की तरह लग रही है, जैसे फूलों का स्प्रे किया गया हो. ऐसे में वाहन को रजिस्ट्रेशन की मंजूरी दी जानी चाहिए.