ETV Bharat / city

बिजली निगम 10 जिलों में जनता दरबार लगाकर उपभोक्ताओं की शिकायतें सुनेगा

author img

By

Published : Jul 1, 2020, 7:55 PM IST

उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम जनता दरबार लगाकर उपभोक्ताओं की शिकायतें सुनेगा और उनका मौके पर ही निपटारा करेगा. मंच के सदस्य 2 जुलाई से लेकर 29 जुलाई तक 10 जिलों का दौरा करेंगे.

Uttar Haryana Bijli Vitran Nigam will settle the complaints of consumers
Uttar Haryana Bijli Vitran Nigam will settle the complaints of consumers

पंचकूला: उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के उपभोक्ताओं की शिकायतें दर्ज करने और पुरानी शिकायतों की सुनवाई के लिए उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच के सदस्य 2 जुलाई से लेकर 29 जुलाई तक 10 जिलों का दौरा करेंगे. इस दौरान शिकायत मंच के सदस्य मौके पर शिकायतों का निपटारा करेंगे.

बिजली निगम जनता दरबार लगाकर उपभोक्ताओं की शिकायतें सुनेगा, देखें वीडियो

इन जिलों का होगा दौरा

  • 2 जुलाई को कुरुक्षेत्र
  • 3 जुलाई को पानीपत
  • 8 जुलाई को यमुनानगर
  • 10 जुलाई को करनाल
  • 13 जुलाई को रोहतक
  • 15 जुलाई को पानीपत
  • 17 जुलाई को झज्जर
  • 22 जुलाई को कैथल
  • 24 जुलाई को अंबाला
  • 29 जुलाई को पंचकूला

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच के चेयरमैन आरके शर्मा ने बताया कि 3 महीने से लॉकडाउन के बाद अब उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को जनता दरबार में अपनी शिकायत दे पाएंगे. उन्होंने बताया कि 2 जुलाई को कुरुक्षेत्र से शिकायतें सुनने की शुरुआत की जाएगी और आखिर में 29 जुलाई को पंचकूला में शिकायतें सुनने का समापन होगा.

इन शिकायतों पर होगी सुनवाई

शर्मा ने बताया कि वो चेयरमैन होने के नाते खुद और उनके साथ उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच के 2 मेंबर इन 10 जिलों में जाकर लोगों की शिकायतों का निपटारा करेंगे. उन्होंने बताया कि मंच के सदस्य उपभोक्ताओं की सभी प्रकार की समस्याओं की सुनवाई करेंगे. जिसमें बिलिंग, वोल्टेज, मीटरिंग से संबंधित शिकायतें, कनेक्शन काटने और जोड़ने, बिजली आपूर्ति में बाधाएं, सुरक्षा, विश्वसनीयता में कमी और हरियाणा बिजली विनियामक आयोग के आदेशों की अवहेलना आदि शामिल है.

ये शिकायतें नहीं सुनी जाएंगी

आपको बता दें कि मंच द्वारा बिजली अधिनियम की धारा 126 तथा धारा 135 से 139 के अंतर्गत बिजली चोरी और बिजली के अनधिकृत उपयोग के मामलों में दंड तथा जुर्माना और धारा 161 के अंतर्गत जांच एवं दुर्घटनाओं से संबंधित मामलों की सुनवाई नहीं की जाएगी.

क्या बोले उपभोक्ता?

उपभोक्ता हरमेश कुमार ने बताया कि उनका हाल ही में उनके घर का बिल 6500 रुपये आया था जिसके बाद उन्होंने बिजली विभाग में बात की तो उसके बाद उन्होंने 5000 रुपये बिल को भरा था लेकिन जब वे बिल को कम करवाने के लिए बिजली दफ्तर गए तो वहां पर उनकी सुनवाई नहीं हुई. उन्होंने कहा कि उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच ने शिकायत सुनने के लिए जो तारीख निर्धारित की है उस तारीख पर वो अपनी शिकायत लेकर जरूर जाएंगे.

ये भी पढ़ें- 'चाहे सारे हरियाणा की पुलिस फोर्स लगानी पड़े, नहीं बचने चाहिए अपराधी'

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.