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भिवानी: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की जेल और 40 हजार जुर्माना

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Published : Jul 15, 2022, 6:57 PM IST

Updated : Jul 15, 2022, 9:52 PM IST

भिवानी में करीब चार साल पहले नाबालिग के रेप के दोषी को अदालत ने 20 साल की सजा (Punishment for rape convict in Bhiwani) सुनाई है. 20 साल जेल के अलावा उसे 40 हजार का जुर्माना भी भरना पड़ेगा. जुर्मान नहीं भरने पर अतिरिक्त सजा काटनी होगी.

Punishment for rape convict in Bhiwani
Punishment for rape convict in Bhiwani

भिवानी: नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगाने और दुष्कर्म करने के मामले में दोषी को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट पोस्को भिवानी ने दोषी करार देते हुए 20 साल कैद की सजा सुनाई है. कोर्ट ने दोषी पर कुल 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना राशि नहीं भरने पर उसे अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी पड़ेगी.

जानकारी के अनुसार इस मामले में बवानीखेड़ा थाने में 2018 में मामला दर्ज किया गया था. न्यायालय में हुई सुनवाई के दौरान जज ने मामले को बहुत ही संगीन माना और दोषी की सजा में कोई नरमी नहीं बरती. मामले के अनुसार 2018 में नाबालिक लड़की के पिता ने बवानीखेड़ा थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी. जिसमें आरोपी द्वारा नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने व दुष्कर्म करने का मुकदमा दर्ज किया गया था.

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी. इसके बाद नाबालिग के माननीय मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान करवाए गए. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के सामने पेश किया. न्यायालय ने इस मामले में सुनवाई करते हुए दोषी को 20 वर्ष की कैद की सजा सुनाई. साथ ही 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया. जुर्माना न भरने पर उसे अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी पड़ेगी.

न्यायालय ने इस मामले में दूसरे दोषी को 7 वर्ष की जेल और 10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है. भिवानी के पुलिस अधीक्षक अजीत सिंह ने जिले के सभी प्रबंधक थाना, चौकी इंचार्ज व अनुसंधानकर्ताओं को विशेष निर्देश दिए हैं कि महिला के विरुद्ध अपराध व पोस्को एक्ट के तहत शिकायत का बिना किसी विलंब के दर्ज करें. पुलिस द्वारा महत्वपूर्ण साक्ष्य व तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर कार्यवाही करते हुए न्यायालय में आरोपियों को दंड व पीड़ित को न्याय दिलाने का कार्य करें.

Last Updated : Jul 15, 2022, 9:52 PM IST
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