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220 Working Days Mandatory: शिक्षा निदेशालय ने स्कूलों में 220 वर्किंग डे अनिवार्य करने का दिया आदेश

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Published : Jan 30, 2023, 1:14 PM IST

Directorate of Education delhi
Directorate of Education delhi

दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने आदेश जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि सभी स्कूलों में शैक्षणिक वर्ष 2023-24 में 220 कार्य दिवस अनिवार्य है.

नई दिल्ली: राजधानी के सरकारी स्कूलों के लिए दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है. शिक्षा विभाग ने अपने आदेश में कहा है कि सभी स्कूलों में शैक्षणिक वर्ष 2023-24 में 220 कार्य दिवस अनिवार्य है. शिक्षा विभाग ने सभी स्कूल प्रमुखों को आरटीई अधिनियम-2009 की धारा 19 में निर्धारित प्रावधान का पालन करने के लिए निर्देशित किया है. विभाग ने कहा है कि प्रत्येक मान्यता प्राप्त विद्यालय को प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में न्यूनतम 220 कार्य दिवसों का पालन करना चाहिए.

इसके अलावा शिक्षा विभाग ने यह भी कहा है कि सभी सरकारी स्कूलों के प्रमुख यह सुनिश्चित करेंगे की शैक्षणिक सत्र 2023-24 में सरकारी छुट्टियों के अलावा कम से कम 220 दिन स्कूल में वर्किंग डे होगा. यानी की इस सत्र में 220 दिन स्कूल खोले जाएंगे. यहां जानकारी के लिए बताते चलें कि स्कूल प्रमुखों को एक शपथ पत्र भी भरना होगा, जिसमें वह सुनिश्चित करेंगे कि उनके स्कूल में इस सत्र में 220 कार्य दिवस पूरे किए जाएंगे.

गौरतलब है कि गत वर्ष सत्र 2022-23 में ऑफलाइन मोड में क्लासेस शुरू हुई थी. हालांकि उस समय कोरोना को देखते हुए स्कूलों पर 220 वर्किंग डे पूरा करने का बोझ नहीं डाला गया था. ऐसा इसलिए था क्योंकि उन दिनों कई शिक्षकों को ड्यूटी में शामिल किया गया था. इधर, साल 2020 और साल 2021 में कोरोना महामारी के चलते स्कूल बंद थे. हालांकि अब कोरोना से राहत है और स्कूल का संचालन पूरी क्षमता के साथ किया जा रहा है. ऐसे में स्कूलों में 220 वर्किंग डे अनिवार्य करना होगा.

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जानिए छुट्टियों के बारे में: अपने आदेश में शिक्षा विभाग ने गर्मियों की छुट्टी का ऐलान भी किया है. शिक्षा विभाग के आदेशानुसार, 11 मई से लेकर 30 जून तक गर्मी की छुट्टी रहेगी. हालांकि 28 से 30 जून तक शिक्षकों के लिए कार्य दिवस रहेगा. वहीं 20 अक्टूबर से लेकर 23 अक्टूबर तक शरद अवकाश रहेगा. इसके अलावा 1 जनवरी से 15 जनवरी 2024 तक शीतकालीन अवकाश रहेगा.

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