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नांगल रेप केस: पटियाला हाउस कोर्ट में पुलिस का खुलासा- दम घुटने से हुई थी बच्ची की मौत

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Published : Sep 17, 2021, 10:11 PM IST

पुराना नांगल में नौ साल की बच्ची के साथ रेप के दौरान उसकी मौत दम घुटने से हुई थी. दिल्ली पुलिस ने इस बात की जानकारी पटियाला हाउस कोर्ट को दी है.

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नांगल रेप केस

नई दिल्ली: पिछले दिनों पुराना नांगल इलाके में नौ साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म मामले में बड़ा खुलासा हुआ है. पुलिस ने पटियाला हाउस कोर्ट में दिये अपने हलफनामें में बताया है कि बच्ची की मौत दम घटने से हुई है.

दिल्ली पुलिस ने कहा है कि जब पुजारी राधेश्याम ने बच्ची का रेप किया, उस समय दूसरा आरोपी कुलदीप सिंह उसका हाथ पकड़े हुए था. वहीं राधेश्याम ने अपना हाथ बच्ची के मुंह पर रखा हुआ था, जिसकी वजह से वो सांस नहीं ले पाई और दम घुटने से उसकी मौत हो गई.

उसके बाद राधेश्याम और कुलदीप सिंह ने बच्ची का शव राधेश्याम के कमरे से बाहर लाकर हॉल में रख दिया. जहां वाटर कूलर रखा हुआ था. दिल्ली पुलिस के मुताबिक इस दौरान दो गवाहों ने राधेश्याम और कुलदीप को देखा.

पुलिस ने कहा कि सभी चारो आरोपी शवदाह गृह पहुंचकर शव को जलाना चाहते थे ताकि रेप और हत्या के साक्ष्य मिटाए जा सकें. राधेश्याम ने मौत का समय साढ़े पांच बजे शाम का बताकर साक्ष्य से छेड़छाड़ करने की कोशिश की थी. जबकि सीसीटीवी कैमरे में बच्ची पांच बजकर 42 मिनट पर जिंदा थी. पुलिस ने कहा कि आरोपियों सलीम अहमद और लक्ष्मी नारायण ने श्मशान घाट से साक्ष्यों को मिटाने में मदद की थी. पुलिस ने कहा कि बच्ची की बिजली के करंट से मौत का कोई साक्ष्य नहीं मिला.

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बता दें कि 10 सितंबर को पटियाला हाउस कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की ओर से दायर चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. कोर्ट ने सभी आरोपियों को 29 सितंबर को पेश करने के लिए प्रोडक्शन वारंट जारी किया था. कोर्ट ने जिन चार आरोपियों के खिलाफ दायर चार्जशीट पर संज्ञान लिया है. उनमें कुलदीप सिंह, लक्ष्मी नारायण, राधेश्याम और सलीम अहमद शामिल हैं. चारो फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं.

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इस मामले की जांच के लिए वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की निगरानी में SIT का गठन किया गया था. एसआईटी ने कहा है कि चारो आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं. जांच में पता चला कि पुजारी को पोर्न मूवी देखने की लत लग गई थी. दिल्ली पुलिस ने चारो के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 376, 506, और पॉक्सो और एससी-एसटी एक्ट के तहत आरोप लगाए गए हैं.
13 अगस्त को कोर्ट ने बच्ची की मां को ढाई लाख रुपये का अंतरिम मुआवजा देने का आदेश दिया था.

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सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को बताया था कि उसने चारों आरोपियों की मर्दानगी की जांच की है. पुलिस हिरासत के दौरान सभी आरोपियों के बयान दर्ज किए गए हैं. घटना की शाम आरोपियों ने जो कपड़े पहन रखे थे, उन्हें जब्त कर लिया गया है. आरोपियों के मोबाइल फोन भी जब्त कर लिए गए हैं. पुलिस ने इस मामले में रेप की शिकार बच्ची की मां समेत दूसरे गवाहों के बयान दर्ज किए हैं.
घटना 1 अगस्त की शाम की है. बच्ची की हत्या के बाद उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया था. इस घटना ने राजनीतिक तूल पकड़ लिया था. पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया था कि बच्ची की हत्या करने से पहले उसके साथ रेप किया गया. पुलिस ने बच्ची की मां के बयान के आधार पर पुजारी और तीन अन्य आरोपियो के खिलाफ केस दर्ज किया था.

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