राहुल गांधी के खिलाफ नोटिस जारी करने से दिल्ली हाईकोर्ट ने किया इनकार

author img

By

Published : Aug 11, 2021, 1:11 PM IST

Updated : Aug 11, 2021, 1:39 PM IST

Delhi High Court

दिल्ली के पुराना नांगल में 9 साल की बच्ची से रेप पीड़िता के माता-पिता की पहचान उजागर करने वाले राहुल गांधी के ट्वीट को हटाया गया. ट्विटर ने ये जानकारी दिल्ली हाईकोर्ट को दी. जिसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ नोटिस जारी करने से इनकार किया है.

नई दिल्ली: दिल्ली के पुराना नांगल की नौ वर्षीय रेप पीड़िता दलित बच्ची की पहचान उजागर करने वाले कांग्रेस नेता राहुल गांधी के ट्वीट को हटा दिया गया है. ट्विटर ने आज इस बात की सूचना दिल्ली हाईकोर्ट को दी. हाईकोर्ट इस मामले पर अगली सुनवाई 27 सितंबर को करेगा.

आज सुनवाई के दौरान ट्विटर की ओर से पेश वकील सज्जन पोवैया ने चीफ जस्टिस डीएन पटेल की अध्यक्षता वाली बेंच से कहा कि ट्विटर ने रेप पीड़िता बच्ची के माता-पिता की पहचान उजागर करने वाले राहुल गांधी के ट्वीट को हटा दिया है. इसके बाद याचिकाकर्ता के वकील गौतम झा ने कहा कि ट्विटर को राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज करनी चाहिए. क्योंकि वो ट्वीट कानून का उल्लंघन करने वाला था. तब कोर्ट ने कहा कि अगर ऐसा है तो आप दस्तावेज ले आइए, हम नोटिस जारी नहीं कर रहे हैं.

ये भी पढ़ें: दिल्ली चीफ सेक्रेटरी के साथ मारपीट का मामला: सीएम केजरीवाल समेत 11 विधायक आरोपों से बरी

याचिका मकरंद सुरेश म्हाडेलकर ने दायर की है. याचिका में कहा गया है कि राहुल गांधी ने पीड़ित बच्ची के माता-पिता से मिलने का फोटो ट्विटर पर अपलोड कर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट और पॉक्सो एक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन किया है. राहुल गांधी को पीड़िता के माता-पिता की पहचान को उजागर करने पर पॉक्सो एक्ट की धारा 23(2) के तहत छह महीने से एक साल तक की कैद होनी चाहिए. याचिका में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की धारा 74 के तहत FIR दर्ज करने की मांग की गई है.

ये भी पढ़ें: #JeeneDo: नांगल पीड़ित के लिए इंसाफ की मांग, मायापुरी में मजदूरों ने निकाला कैंडल मार्च

बता दें कि पिछले दिनों पुराना नांगल के एक श्मशान घाट पर वाटर कूलर से पानी पीने पहुंची नौ साल की दलित बच्ची के रेप कर हत्या कर दी गई. इस घटना के बाद राहुल गांधी उसके परिवार वालों से मिलने पहुंचे थे. उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से पीड़ित बच्ची के माता-पिता से मिलने वाली तस्वीर डाली. इस मामले पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने संज्ञान लेते हुए पिछले 4 अगस्त को राहुल गांधी का ट्वीट हटाने का आदेश दिया था. इस आदेश के बाद ट्विटर ने राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट सस्पेंड कर दिया था. याचिका में कहा गया है कि राहुल गांधी ने इस घटना का लाभ उठाने की कोशिश के तहत ये कार्य किया. याचिका में राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है.

Last Updated :Aug 11, 2021, 1:39 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.