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DDA Housing Scheme 2023: बिना ड्रॉ के लोगों को मिल सकेगा फ्लैट, रजिस्ट्रेशन 30 जून से

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Published : Jun 26, 2023, 3:56 PM IST

Updated : Jun 26, 2023, 4:02 PM IST

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दिल्ली विकास प्राधिकरण की नई हाउसिंग स्कीम 30 जून को लॉन्च होने जा रही है. इसके तहत आवेदक अपनी पसंद का फ्लैट चुनकर बुक कर सकेंगे. फ्लैट्स की कीमत 13 लाख से शुरू होकर 2.5 करोड़ तक है.

नई दिल्ली: अगर आपका दिल्ली में आशियाने का सपना है तो डीडीए की हाउसिंग स्कीम के जरिए आप इसको पूरा कर सकते हैं. डीडीए (दिल्ली विकास प्राधिकरण) की हाउसिंग स्कीम 30 जून को लॉन्च हो रही है. इस हाउसिंग स्कीम की सबसे खास बात है कि इसमें आप डीडीए के बनाए गए फ्लैट्स में से अपनी पसंद का फ्लैट बुक कर सकते हैं. इन फ्लैट्स की कीमत 13 लाख से लेकर 2.5 करोड़ के बीच है.

इस तरह मिल सकता है मनपसंद फ्लैटः डीडीए की वेबसाइट से मिली जानकारी के अनुसार, हाउसिंग स्कीम के लिए जो आवेदन होंगे उसमें ड्रॉ नहीं निकाला जाएगा. अगर डीडीए के बने हुए फ्लैट्स आपको पसंद हैं तो अपनी पसंद का फ्लैट चुनकर आप उसे बुक कर सकते हैं. और इसका पजेशन यानी मालिकाना हक मिलने के लिए भी आपको लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा.

अभी तक ड्रॉ के जरिए मिलता था फ्लैटः अभी तक दिल्ली में डीडीए की जो भी हाउसिंग स्कीम्स आई हैं, उनमें लाखों आवेदन प्राप्त होने के बाद एक तय तिथि पर ड्रॉ निकाला जाता था. जिस आवेदक का नाम ड्रा में निकलता था, उसी के पास फ्लैट खरीदने का विकल्प होता था. इस तरह की स्कीम में पिछली दो बार से देखा गया कि बहुत लोग ड्रॉ में फ्लैट निकलने के बावजूद अपनी पसंद के अनुसार लोकेशन, मंजिल और दिशा आदि नहीं मिलने से फ्लैट नहीं लेते थे. वह आवेदन वापस ले लेते थे. इसलिए इस बार ड्रॉ के बिना फ्लैट देने के लिए डीडीए यह स्कीम 30 जून को लॉन्च करने जा रही है.

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एचईजी से लेकर एलआईजी के फ्लैट स्कीम में शामिलः इस स्कीम में पहली बार एचआईजी (हायर इनकम ग्रुप) तीन बेड रूम वाले, एमआइजी (मिडिल इनकम ग्रुप) दो बेडरूम वाले फ्लैट भी शामिल हैं. हालांकि सबसे अधिक फ्लैट एक बेडरूम वाले (एलआईजी) हैं.

दिल्ली के इन इलाकों में बने हैं डीडीए के फ्लैटः रोहिणी, नरेला, सीरसपुर, लोकनायकपुरम, द्वारका जसोला दिल्ली के वे इलाके हैं जहां पर डीडीए के फ्लैट बनकर तैयार हैं. स्कीम की सबसे खास बात यह है कि वे लोग भी इस स्कीम में फ्लैट के लिए आवेदन कर सकते हैं जिनके पास दिल्ली में पहले से अपना घर है. हालांकि इसमें शर्त यह है कि वह घर 67 वर्ग मीटर से छोटा हो. 67 वर्ग मीटर से अधिक एरिया में बने घर वाले इस स्कीम में आवेदन नहीं कर सकेंगे. अब तक डीडीए की स्कीम में वही लोग अप्लाई करते थे जिनके पास अपना घर ना हो. हालांकि पिछले दिनों डीडीए ने लोगों की जरूरतों को देखते हुए इस नियम को खत्म कर दिया है.

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Last Updated :Jun 26, 2023, 4:02 PM IST
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