ETV Bharat / international

अमेरिका: मेन के शीर्ष चुनाव अधिकारी ने ट्रंप को 2024 चुनाव के लिए अयोग्य ठहराया

author img

By ANI

Published : Dec 29, 2023, 7:46 AM IST

US Maines top election official disqualifies Trump from 2024 Ballot
पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप

Trump Disqualified From 2024 Ballot : इस महीने की शुरुआत में कोलोराडो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब मेन के शीर्ष चुनाव अधिकारी ने ट्रंप को राष्ट्रपति चुनाव से बाहर रखने वाला दूसरा राज्य है.

मेन: सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार, मेन के शीर्ष चुनाव अधिकारी ने 14वें संशोधन के विद्रोहवादी प्रतिबंध का हवाला देते हुए पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को राज्य के 2024 के मतदान से हटा दिया है. यह निर्णय इस महीने की शुरुआत में कोलोराडो सुप्रीम कोर्ट के इसी तरह के कदम के बाद आया है. इस फैसले के बाद ट्रंप राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेने के लिए अयोग्य घोषित हो जायेंगे.

राज्य के पूर्व सांसदों के एक द्विदलीय समूह ने ट्रंप के खिलाफ मामला शुरू किया था. जिसके कारण इस महीने की शुरुआत में कार्यालय के लिए उनकी पात्रता पर एक प्रशासनिक सुनवाई हुई. मेन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, शेना बेलोज, एक डेमोक्रेट, ने राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई की अभूतपूर्व प्रकृति को स्वीकार करते हुए गुरुवार को निर्णय जारी किया. बेलोज ने लिखा कि मैं इस नतीजे पर जल्दबाजी में नहीं पहुंच रही हूं.

लोकतंत्र पवित्र है... मुझे इस बात का ध्यान है कि किसी भी राज्य सचिव ने चौदहवें संशोधन की धारा तीन के आधार पर किसी भी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को मतपत्र से वंचित नहीं किया है. हालांकि, मैं इस बात का भी ध्यान रखता हूं कि कोई भी राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार पहले कभी विद्रोह में शामिल नहीं हुआ है.

बेलोज के फैसले के खिलाफ राज्य अदालत में अपील की जा सकती है, और यह अनुमान है कि ट्रंप की कानूनी टीम इस परिणाम का विरोध करेगी. सीएनएन के अनुसार, इस मुद्दे के अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने की उम्मीद है, जहां कई कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि अंततः इसे सुलझा लिया जाएगा.

ट्रंप 6 जनवरी, 2021 की घटनाओं के संबंध में किसी भी गलत काम से इनकार करते हैं. उन्होंने कानूनी चुनौतियों को निराधार बताते हुए खारिज किया है. ट्रंप ने कई बार आरोप लगाया है कि लोकतंत्र विरोधी विद्रोहियों से बचाने के लिए बनाए गए संवैधानिक प्रावधान को लागू करने की मांग करने वाले आलोचकों के विरोध की बढ़ती लहर का सामना करना पड़ रहा है. मेन यह निर्णय कोलोराडो के फैसले के बाद ट्रंप के विरोधियों द्वारा प्राप्त गति का अनुसरण करता है.

जबकि मिशिगन और मिनेसोटा जैसे अन्य राज्यों ने कोलोराडो से पहले इसी तरह के प्रयासों को खारिज कर दिया था. सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार, कोलोराडो और मेन में लगातार फैसले ट्रंप की जवाबदेही तय करने वालों के लिए एक महत्वपूर्ण जीत का प्रतीक हैं.

गृह युद्ध के बाद अनुसमर्थित, 14वां संशोधन यह निर्धारित करता है कि विद्रोह में शामिल अमेरिकी अधिकारी भविष्य में कार्यालय नहीं रख सकते. सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार, हालांकि, प्रावधान में इस बात पर स्पष्टता का अभाव है कि प्रतिबंध को कैसे लागू किया जाना चाहिए, जिससे कानूनी व्याख्या और बहस की गुंजाइश बचती है.

ये भी पढ़ें

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.