ETV Bharat / international

Pakistan Politics : अदालत ने मामलों के स्थानांतरण से जुड़ी इमरान खान और उनकी पत्नी की याचिका खारिज कर दी

author img

By

Published : Jul 28, 2023, 10:22 AM IST

Pakistan Politics
इमरान खान

पाकिस्तान में इमरान खान की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं. आईएचसी ने पाकिस्तान के पूर्व प्रधान मंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी की मामलों को एक अदालत से दूसरी अदालत में स्थानांतरित करने की याचिका खारिज कर दी है. पढ़ें पूरी खबर...

इस्लामाबाद : इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) ने पाकिस्तान के पूर्व प्रधान मंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी की मामलों को एक अदालत से दूसरी अदालत में स्थानांतरित करने की याचिका खारिज कर दी है. पाकिस्तान की एआरवाई न्यूज ने बताया कि इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने 9 मई के दंगों, वित्तीय धोखाधड़ी और अन्य के लिए दर्ज मामलों को दूसरी अदालत में स्थानांतरित करने की इमरान खान और बुशरा बीबी की याचिका को खारिज कर दिया. पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अध्यक्ष इमरान खान ने छह मामलों की सुनवाई किसी अन्य अदालत में स्थानांतरित करने का अनुरोध किया था.

इस बीच, इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी ने वित्तीय धोखाधड़ी मामले में इसी तरह का अनुरोध किया था. इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश आमेर फारूक ने गुरुवार को सुरक्षित फैसला सुनाया. उन्होंने याचिकाकर्ताओं को मुकदमों के स्थानांतरण के लिए संबंधित मंचों पर जाने का आदेश दिया.

एआरवाई न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने याचिकाकर्ताओं को मुकदमे को दूसरी अदालत में स्थानांतरित करने के लिए इस्लामाबाद मुख्य आयोग से संपर्क करने का निर्देश दिया. इस बीच, इमरान खान को तोशाखाना मामले में तत्काल स्थगन आदेश नहीं मिला क्योंकि इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) ने सभी प्रासंगिक मामलों की सुनवाई अगले सप्ताह के लिए तय की है. इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने स्थगन आदेश की मांग वाली याचिका पर सुनवाई अगले हफ्ते के लिए तय की है.

एआरवाई न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने न्यायाधीश हुमायूं दिलावर के फेसबुक पोस्ट को सत्यापन के लिए संघीय जांच एजेंसी (एफआईए) के साथ साझा किया. अदालत ने एफआईए को अगली सुनवाई से पहले फेसबुक पोस्ट के संबंध में फोरेंसिक रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है. इस बीच, एनसीए घोटाले में इमरान खान, बुशरा बीबी की जमानत 31 जुलाई तक बढ़ा दी गई है. एआरवाई न्यूज ने बताया कि मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति मुहम्मद बशीर ने की, जबकि पीटीआई प्रमुख अपने वकीलों के साथ जवाबदेही अदालत में पेश हुए.

ये भी पढ़ें

अदालत ने सुनवाई स्थगित कर दी और मामले में अंतिम बहस के लिए 31 जुलाई की तारीख तय की. विशेष रूप से, राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) ने अल कादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट के नाम पर सैकड़ों एकड़ भूमि के कथित लाभ के लिए इमरान खान, बुशरा बीबी और अन्य के खिलाफ जांच शुरू की थी, जिससे कथित तौर पर राष्ट्रीय खजाने को 190 मिलियन पाउंड का नुकसान हुआ था. आरोपों के अनुसार, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अध्यक्ष और अन्य आरोपियों ने कथित तौर पर ब्रिटेन की राष्ट्रीय अपराध एजेंसी (एनसीए) द्वारा सरकार को भेजे गए 50 बिलियन पाकिस्तान रुपये को पार्टी फंड में ट्रांसफर कर लिया है.

(एएनआई)

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.