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गुरुग्राम: आवागमन के लिए पास की जरूरत नहीं, लेकिन रहेगी ये शर्त

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Published : May 5, 2020, 8:57 PM IST

गुरुग्राम में लॉकडाउन के तीसरे चरण में सुबह 7 बजे से शाम के 7 बजे तक कंटेनमेंट जोन को छोड़कर जिले में कहीं भी आने-जाने के लिए पास की जरूरत नहीं है. पढ़ें पूरी खबर...

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नई दिल्ली/गुरुग्राम: सोमवार 4 मई से देश में 2 सप्ताह के लिए लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी गई है. इस बढ़ी हुई अवधि में आवागमन को लेकर लोगों में असमंजस बना हुआ है. इसी असमंजस को दूर करते हुए हरियाणा सरकार में अतिरिक्त मुख्य सचिव वीएस कुंडू ने राज्य सरकार की ओर से कोविड-19 के लिए गुरुग्राम जिले का मॉनिटरिंग अधिकारी भी नियुक्त किया हुआ है.

उन्होंने बताया कि कंटेनमेंट जोन को छोड़कर सुबह 7 बजे से शाम के 7 बजे तक जिले के भीतर आने-जाने के लिए किसी व्यक्ति को पास की जरूरत नहीं है. जहां दिन की अवधि में व्यक्ति बिना पास के जिले के भीतर एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से जा सकते हैं. इस दौरान उन्हें मास्क आवश्यक रूप से लगाना होगा और सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य नियमों का पूरी तरह से पालन करना होगा.

अंतर जिला या अंतरराज्य आवागमन के बारे में स्थिति स्पष्ट करते हुए कुंडू ने बताया कि ये जिला प्रशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं है. अगर बहुत ही आवश्यक हो तो व्यक्ति अंतर जिला या अंतरराज्य आवागमन के लिए सरल हरियाणा पोर्टल पर आवेदन करें. जिस पर निर्णय लिया जाएगा. भारत सरकार के मापदंड के अनुसार अगर गुरुग्राम जिले का कोविड-19 के लिए जोन बदलता है तो गृह मंत्रालय की गाइडलाइन के अनुसार सख्ती बढ़ाई जाएगी या रियायत दी जाएगी.

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