नई दिल्ली: दिल्ली के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री इमरान हुसैन ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए), प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के तहत लाभार्थियों को मुफ्त राशन के वितरण की समीक्षा के लिए आयुक्त (खाद्य आपूर्ति), दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम (डीएससीएससी) के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की.
उन्होंने ने (डीएससीएससी) के अधिकारियों को राशन लाभार्थियों को समय पर राशन वितरण सुनिश्चित करने के लिए एफसीआई के गोदामों से संबंधित उचित मूल्य की दुकानों (एफपीएस) तक खाद्यान्न आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री ने आयुक्त (खाद्य-आपूर्ति) को व्यक्तिगत रूप से राशन आपूर्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया और राशन की आपूर्ति एवं वितरण के संबंध में दैनिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा.
इमरान हुसैन ने डीएससीएससी अधिकारियों को एफसीआई गोदामों से खाद्यान्न लिफ्टिंग का कार्य निर्धारित समय में पूरा करने का निर्देश दिया, ताकि एनएफएसए और पीएमजीकेएवाई योजनाओं के लिए राशन स्टॉक निर्धारित समय के भीतर उठाया जा सके और राशन वितरण एक साथ सुनिश्चित किया जा सके. खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया कि ओपनिंग ऑफ सेल नियमित और सुचारु रूप से होना चाहिए. उन्होंने कहा कि उचित मूल्य की दुकानों पर खाद्यान्न वितरण की प्रक्रिया के दौरान सामाजिक दूरी के मानदंडों का पालन सुनिश्चित हो.
राशन की दुकानों पर प्रभावी प्रबंधन और लाभार्थियों को मुफ्त राशन के व्यवस्थित वितरण और सामाजिक दूरी के मानदंडों को सुनिश्चित करने के लिए कोविड -19 महामारी की अवधि के दौरान दिल्ली सरकार ने सिविल डिफेन्स वालंटियर्स को तैनात किया गया था. सिविल डिफेन्स वालंटियर्स राशन की दुकानों पर भीड़ के प्रबंधन में भी सहायता करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि लाभार्थी उचित दर दुकान पर आने पर कोविड के उचित व्यवहार का पालन करें. सिविल डिफेन्स वालंटियर्स बुजुर्गों और निःशक्तजन लाभार्थियों को उनके कोटे का राशन प्राप्त करने में भी सहायता करते हैं.
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री इमरान हुसैन ने संबंधित क्षेत्रों के एफएसआई/एफएसओ को निर्देश दिया कि वे नियमित आधार पर विभिन्न उचित दर दुकानों में खाद्यान्न की उपलब्धता चेक करें. उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि एफएसओ और एफएसआई अपने-अपने क्षेत्रों में नियमित निरीक्षण करें और सुनिश्चित करें कि खाद्यान्न वितरण में किसी तरह का कदाचार न हो.
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