नई दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट (delhi high court) ने दिल्ली की सड़कों पर गाय, भैंस और दूसरे लावारिस जानवरों (stray animals on road in delhi) के आवारा की तरह घूमने से रोकने का उपाय करने की मांग पर सुनवाई करते हुए दिल्ली सरकार को नोटिस (notice to delhi government) जारी किया है. जस्टिस वी कामेश्वर राव की बेंच ने ये आदेश दिया.
याचिका साकेत कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले वकील सतीश शर्मा ने दायर की है. याचिकाकर्ता मीठापुर के निवासी हैं. याचिका में कहा गया है कि वे साकेत से मीठापुर जाने के लिए जिस रास्ते का इस्तेमाल करते हैं उस रास्ते पर 15 दिसंबर 2021 को लावारिस पशुओं की वजह से सड़क हादसा हो गया. हादसे में उनकी हथेली, बांह और कोहनी में चोटें आई. हादसे के अगले दिन शिकायतकर्ता ने इसकी शिकायत स्थानीय प्रशासन से की लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई.
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याचिका में कहा गया है कि 16 जून 2021 को भी याचिकाकर्ता आवारा पशुओं की वजह से एमबी रोड पर हादसे का शिकार होते-होते बचा. याचिकाकर्ता की ओर से वकील मुमताज अहमद और सैयद अहमद शाह ने कोर्ट से ट्रैफिक पुलिस और दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के उपायुक्त को आवारा पशुओं को सड़कों से हटाने का दिशानिर्देश देने की मांग की.