ETV Bharat / city

Delhi HC: भव्य बिश्नोई को पीजी कोर्स करने के लिए अमेरिका जाने की अनुमति मिली

author img

By

Published : Aug 9, 2021, 10:36 PM IST

हरियाणा कांग्रेस के नेता भव्य बिश्नोई को पीजी कोर्स करने के लिए अमेरिका जाने की अनुमति मिली. दिल्ली हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने कहा कि भव्य बिश्नोई विदेश जाकर शिक्षा ग्रहण करने के लिए स्वतंत्र हैं.

haryana congress leader bhavya bishnoi gets permission to go to us to pursue pg course
दिल्ली हाईकोर्ट

नई दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने हरियाणा कांग्रेस के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल के पोते भव्य बिश्नोई को अमेरिका जाकर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पीजी कोर्स करने की इजाजत देने के सिंगल बेंच के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. चीफ जस्टिस डीएन पटेल की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि बिश्नोई विदेश जाकर शिक्षा ग्रहण करने के लिए स्वतंत्र हैं.

भव्य बिश्नोई काला धन कानून के तहत आरोपी हैं. उन पर विदेशों की संपत्तियों का खुलासा नहीं करने का आरोप है. उनके खिलाफ दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट में मामला चल रहा है. पिछले 4 अगस्त को जस्टिस रेखा पल्ली की सिंगल बेंच ने बिश्नोई को शर्तों के साथ विदेश जाकर पढ़ने की इजाजत दे दी थी.


आज डिवीजन बेंच ने भव्य बिश्नोई को निर्देश दिया कि वो एक करोड़ रुपये का सिक्योरिटी जमा करें. कोर्ट ने भव्य बिश्नोई के पिता और हरियाणा के विधायक कुलदीप बिश्नोई को निर्देश दिया कि वे कोर्ट में भव्य बिश्नोई का पासपोर्ट सीलबंद लिफाफे में जमा करें. कोर्ट ने भव्य बिश्नोई को निर्देश दिया कि वे अमेरिका पहुंचने पर अपना पासपोर्ट भारतीय दूतावास को सौंप दें. कोर्ट ने निर्देश दिया कि उनका पासपोर्ट अगले आदेश तक भारतीय दूतावास के पास रहेगा.


सुनवाई के दौरान भव्य बिश्नोई की ओर से पेश वकील अनुराग सिंह ने कोर्ट को भरोसा दिया कि भव्य बिश्नोई के विधायक पिता कुलदीप बिश्नोई देश छोड़कर तब तक कहीं नहीं जाएंगे जब तक भव्य विदेश में रहेंगे. भव्य को 10 अगस्त को अमेरिका जाना है. उन्होंने कहा कि काला धन कानून के तहत भव्य बिश्नोई की जिन संपत्तियों को लेकर आरोप लगाए गए हैं, वो संपत्तियां उनके पास तब से हैं जब वे तीन वर्ष के थे.

ये भी पढ़ें-Delhi High Court: INX मीडिया डील मामले में ट्रायल कोर्ट में सुनवाई पर लगी रोक 27 अगस्त तक बढ़ी

सुनवाई के दौरान इनकम टैक्स विभाग के डिप्टी डायरेक्टर की ओर से पेश विभूति मल्होत्रा ने कहा कि अगर बिश्नोई को दो वर्षों के लिए विदेश जाने की इजाजत दी जाती है तो वह अमेरिका का कानूनी निवासी हो जाएंगे और उसके बाद काला धन कानून के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई करना मुश्किल हो जाएगा.

ये भी पढ़ें-बैडमिंटन चैंपियन राजकुमार की टोक्यो पैरालंपिक्स में भेजने की मांग पर टली सुनवाई

ये भी पढ़ें-Phone Tapping Case: लोकेश शर्मा के खिलाफ 8 अक्टूबर तक कोई कार्रवाई नहीं करने का आदेश

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.