ETV Bharat / city

Phone Tapping Case: लोकेश शर्मा के खिलाफ 8 अक्टूबर तक कोई कार्रवाई नहीं करने का आदेश

author img

By

Published : Aug 6, 2021, 4:17 PM IST

Updated : Aug 6, 2021, 8:41 PM IST

दिल्ली हाईकोर्ट ने फोन टैपिंग मामले में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा के खिलाफ दर्ज एफआईआर निरस्त करने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई टाल दी है. अब इस मामले पर 8 अक्टूबर को सुनवाई होगी.

फोन टैपिंग मामला
फोन टैपिंग मामला

नई दिल्लीः दिल्ली हाईकोर्ट ने फोन टैपिंग मामले में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा के खिलाफ दर्ज एफआईआर निरस्त करने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई टाल दी है. कोर्ट ने 8 अक्टूबर तक कोई कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया है. जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने यह आदेश जारी किया.

दरअसल, इस मामले की सुनवाई शुरू होने से पहले हाईकोर्ट ने कहा कि इसकी सुनवाई की तिथि कोर्ट मास्टर से ले लें, आज सुनवाई नहीं हो पाएगी. लोकेश शर्मा की ओर से पेश वकील ने कहा कि उन्हें मिली सुरक्षा को भी बढ़ाया जाए. कोर्ट ने कहा कि अगले आदेश तक कोई निरोधात्मक कार्रवाई नहीं होगी.

ये भी पढ़ें-Phone Tapping Case: राजस्थान CM के OSD की याचिका पर आज सुनवाई करेगा दिल्ली हाई कोर्ट

पिछले तीन जून को हाईकोर्ट ने लोकेश शर्मा को राहत देते हुए अगले आदेश तक कोई कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया था. इसके बाद से दिल्ली पुलिस ने लोकेश शर्मा को कई बार पूछताछ के लिए बुलाया, लेकिन वह जांच में शामिल नहीं हुए.


ये भी पढ़ें-राजस्थान फोन टैपिंग मामले में जांच हुई तेज, चीफ व्हिप को क्राइम ब्रांच ने भेजा नोटिस



लोकेश शर्मा ने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को निरस्त करने की मांग की है. लोकेश शर्मा के खिलाफ केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पिछले 26 मार्च को फोन टैपिंग का आरोप लगाते हुए दिल्ली में एफआईआर दर्ज कराया था. बता दें कि राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ कांग्रेस नेताओं की बगावत के समय शेखावत का नाम आया था.

Last Updated : Aug 6, 2021, 8:41 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.