नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट राजस्थान फोन टैपिंग मामले में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के OSD लोकेश शर्मा के खिलाफ दर्ज FIR निरस्त करने की मांग पर आज सुनवाई करेगा. जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद इस याचिका पर सुनवाई करेंगे.
बता दें कि पिछले 3 जून को कोर्ट ने OSD लोकेश शर्मा को राहत देते हुए उनके खिलाफ अगले आदेश तक कोई कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया था. लोकेश शर्मा ने अपने खिलाफ दर्ज FIR को निरस्त करने की मांग की है. दरअसल लोकेश शर्मा के खिलाफ केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पिछले 26 मार्च को फोन टैपिंग का आरोप लगाते हुए दिल्ली में FIR दर्ज कराई थी.
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राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ कांग्रेस नेताओं की बगावत के समय शेखावत का नाम आया था. केन्द्रीय जलशक्ति मंत्री की ओर से दर्ज शिकायत में शिकायत में कहा गया कि 17 जुलाई 2020 को कई मीडिया चैनल पर एक टेलिफोनिक कन्वर्सेशन चलाया गया. यह MLA भंवर सिंह, संजय जैन और शिकायतकर्ता के बीच की बातचीत का बताया गया. यह कॉल अवैध तरीके से रिकॉर्ड की गई थी, जो उनकी निजता का हनन है.
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एक तरफ जहां राजस्थान के मुख्य सचिव का दावा था कि उन्होंने इस टेलिफोनिक इंटरसेप्शन के लिए इजाजत नहीं दी. वहीं, मीडिया हाउस ने नोटिस के जवाब में बताया कि मुख्यमंत्री के OSD लोकेश शर्मा ने ही ऑडियो क्लिप उन्हें दी थी. राजनीति के तहत उनकी इस बातचीत का इस्तेमाल किया गया.