नई दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट ने 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कोरोना वैक्सीन देने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है. कार्यकारी चीफ जस्टिस विपिन सांघी की अध्यक्षता वाली बेंच केंद्र को तीन हफ्ते में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया. इस मामले की अगली सुनवाई 12 मई को होगी.
याचिका एक नाबालिग टिया गुप्ता ने दायर की है. नाबालिग याचिकाकर्ता की ओर से वकील कैलाश वासुदेव ने कहा कि 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को वैक्सीन देने का सरकार ने कोई रोडमैप तैयार नहीं किया है. केंद्र सरकार ने केवल 15 से 18 वर्ष की उम्र के बच्चों को ही वैक्सीन देने का रोडमैप तैयार किया है.
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याचिका में कहा गया है कि दिल्ली में रहने वाले बच्चों को कोरोना वैक्सीन देने के लिए तेजी से रोडमैप तैयार किया जाए. याचिका में ये भी मांग की गई है कि दिल्ली में रहने वाले बच्चों के माता-पिता को वैक्सीन देने में प्राथमिकता दी जाए. इसके पहले ऐसी ही याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था कि अगर बच्चों को कोरोना का वैक्सीन बिना पर्याप्त रिसर्च के दिया गया तो ये घातक हो सकता है.