नई दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट ने गैंगस्टर रोहित गहलोत के कथित एनकाउंटर मामले की जांच की मांग पर सुनवाई टाल दी है. जस्टिस मुक्ता गुप्ता की बेंच ने 28 फरवरी को अगली सुनवाई करने का आदेश दिया.
आज सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस की ओर से पेश वकील ने कहा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, जिसकी वजह से वे दिल्ली पुलिस के ज्वाइंट कमिश्नर की ओर से दाखिल स्टेटस रिपोर्ट को देख नहीं पाए. उसके बाद कोर्ट ने 28 फरवरी तक के लिए सुनवाई टालने का आदेश दिया. 14 दिसंबर 2021 को कोर्ट ने दिल्ली पुलिस के ज्वाइंट कमिश्नर से स्टेटस रिपोर्ट तलब की थी.
ये भी पढ़ें- उत्तम नगर मुठभेड़ पर उठ रहे सवाल, अदालत से मिली आरोपी को जमानत
गैंगस्टर रोहित गहलोत की ओर से वकील मनु शर्मा ने याचिका दायर कर कहा है कि एक नवंबर को उत्तम नगर स्थित उसके आवास से पुलिस उसे गैरकानूनी तरीके से उठाकर ले गई. गहलोत को द्वारका के सेक्टर 16 स्थित एक आवासीय कांप्लेक्स में रखा गया. रात को उसे एक नाले की ओर ले जाया गया और पुलिस ने आंख में पट्टी बांधकर उसके पैर में गोली मार दी. पुलिस ने ही पीसीआर नंबर पर फोन किया जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया. शर्मा ने कहा कि चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट विनोद कुमार मीणा ने इस एनकाउंटर को सोची समझी घटना करार दिया है. ऐसे में इस घटना की स्वतंत्र जांच की जरूरत है.
याचिका में कहा गया है कि एक नवंबर की घटना सीसीटीवी में दर्ज की गई है, लेकिन दिल्ली पुलिस ने सीसीटीवी की फुटेज हटाने की कोशिश की. याचिका में कहा गया है कि उस इलाके में गहलोत के साथ फर्जी मुठभेड़ की ये पहली घटना नहीं है बल्कि इस घटना के समेत 17 घटनाएं हो चुकी हैं.