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दिल्ली में भी लागू होगी वन नेशन वन कार्ड योजना, प्रवासियों को मिलेगा राशन का लाभ

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Published : Jul 19, 2021, 11:52 PM IST

दिल्ली सरकार ने वन नेशन वन कार्ड के तहत राशन वितरण का फैसला किया है. अब दिल्ली में उन लोगों को भी आसानी से राशन मिल पाएगा, जो दूसरे राज्य के रहने वाले हैं और जिनका राशन कार्ड भी दूसरे राज्य का है. दिल्ली सरकार की तरफ से इसे लेकर विभागीय अधिकारियों और राशन दुकानदारों को भी आदेश जारी कर दिया गया है.

arvind kejriwal
अरविंद केजरीवाल

नई दिल्ली: दिल्ली में भी अब वन नेशन वन कार्ड योजना लागू हो जाएगी. दिल्ली सरकार ने इसे लेकर आदेश जारी कर दिया है. दिल्ली की सभी राशन दुकानों पर लाभार्थियों को बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण पर ई-पीओएस के माध्यम से चरणबद्ध तरीके से निशुल्क राशन उपलब्ध कराया जाएगा. इस योजना से उन लोगों को लाभ मिलेगा, जो मूल रूप से किसी दूसरे राज्य के हैं.


दिल्ली सरकार की तरफ से सभी राशन दुकानों को निर्देश दिया गया है कि वे अनिवार्य रूप से दुकान के बाहर एक बोर्ड लगाएं, जिसमें इस योजना के लाभार्थियों की पात्रता का विवरण हो. इसके अलावा, सभी जोनल सहायक आयुक्त, खाद्य सुरक्षा अधिकारी और फूड सिक्योरिटी इंस्पेक्टर को निर्देश दिया गया है कि वन नेशन वन कार्ड पॉलिसी के दिशा निर्देशों का पालन कराएं.

बता दें कि दिल्ली में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन कार्ड लाभार्थियों को हर महीने 5 किलो खाद्यान्न प्रदान किया जाता है. इसमें 4 किलो गेहूं और 1 किलो चावल दिया जाता है. वहीं, एएवाई श्रेणी के तहत पात्र परिवारों को 25 किलो गेहूं, 10 किलो चावल और 1 किलो चीनी दिया जाता है. दिल्ली सरकार की तरफ से अभी मुफ्त में राशन वितरण हो रहा है.

नवंबर महीने तक दिल्ली सरकार के लोगों को मुफ्त राशन मुहैया कराएगी. दिल्ली में उन लोगों को भी राशन दिया जा रहा है, जिनके पास कार्ड नहीं है. अब वन नेशन वन कार्ड पॉलिसी लागू होने से उन लोगों को भी राशन मिल पाएगा, जो दूसरे राज्य के रहने वाले हैं और जिनका राशन कार्ड भी दूसरे राज्य का है. इसे लेकर दिल्ली के खाद्य अपूर्ति मंत्री इमरान हुसैन ने एक बयान जारी किया है.

इमरान हुसैन ने कहा है कि खाद्य विभाग के सहायक आयुक्त, खाद आपूर्ति अधिकारी और सभी राशन दुकानदारों को इसे लेकर आदेश जारी कर दिया गया है. इसके अलावा कोई इससे जुड़ी जानकारी हेल्पलाइन नंबर 1967 पर कॉल करके जानकारी ले सकता है. साथ ही, लोग दिल्ली सरकार के शिकायत निवारण पोर्टल पर भी संपर्क कर सकते हैं.

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