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Subhash Place Bus Depot: आपसी पंचायत के बाद फिर से थाने पहुंचा छेड़खानी का मामला

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Published : Aug 9, 2022, 11:13 AM IST

Complaint For Molestation
कांसेप्ट फोटो

मार्शल की नौकरी करने वाली महिला ने पुलिस को लिखित बयान में कहा कि ड्यूटी के बदलाव के संबंध में उसकी अपने सहयोगी के साथ मौखिक बहस हुई थी, जिसके बाद उसके सहयोगी ने माफी मांग ली और वह कोई कानूनी कार्रवाई नहीं चाहती है. इसके बाद 23 जुलाई को महिला बस मार्शल अपने वकील के साथ पुलिस थाने में पहुंची और डीटीसी के कर्मचारियों सचिन कौशिक, विशाल और रामपाल पर उत्पीड़न और छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए छेड़खानी का मामला दर्ज कराया.

नई दिल्ली : राजधानी दिल्ली में डीटीसी बस में मार्शल की नौकरी करने वाली महिला (Marshal in DTC Bus) की शिकायत पर पुलिस ने छेड़खानी और संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है. केशवपुरम थाना (Keshavpuram Police Station) पुलिस ने महिला की शिकायत (Complaint For Molestation) के आधार पर बस में काम करने वाले महिला के साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. हालांकि घटना के दूसरे दिन दोनों पार्टियों ने कंप्रोमाइज करने की पहल की थी. बाद में महिला के द्वारा दी गई कंप्लेंट पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जांच शुरू कर दी है.

दिल्ली की केशवपुरम थाना पुलिस को सुभाष प्लेस बस डिपो (Subhash Place Bus Depot) में एक महिला बस मार्शल के साथ दुर्व्यवहार और शारीरिक हमले से संबंधित पीसीआर कॉल मिली थी. सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत उस स्थान पर गई, जहां पर डीटीसी बस डिपो की 23 वर्षीय मार्शल महिला शिकायतकर्ता ने शिकायत दर्ज करायी थी. उन्होंने अपने सहयोगी सचिन कौशिक पर शारीरिक हमला और दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया था, जिसके बाद दोनों थाने पहुंचे और मामले को खुद ही सुलझा लिया.

इसके बाद शिकायतकर्ता ने पुलिस को लिखित बयान में कहा कि ड्यूटी के बदलाव के संबंध में उसकी अपने सहयोगी के साथ मौखिक बहस हुई थी, जिसके बाद उसके सहयोगी ने माफी मांग ली और वह कोई कानूनी कार्रवाई नहीं चाहती है. इस दौरान ना ही उसे कोई चोट आई है और वह इस मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहती है. 23 जुलाई को महिला बस मार्शल अपने वकील के साथ पुलिस थाने में पहुंची और डीटीसी के कर्मचारियों सचिन कौशिक, विशाल और रामपाल पर उत्पीड़न और छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई. साथ ही डिपो के मैनेजर के खिलाफ भी शिकायत की.

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वहीं दूसरी तरफ मैनेजर ने भी शिकायतकर्ता महिला के खिलाफ थाने में शिकायत दी थी, जिसमें बताया गया कि महिला ने उनके खिलाफ झूठे आरोप लगाए हैं. मैनेजर ने कहा कि चूंकि महिला को उसकी पसंद के काम नहीं दिए गए थे. महिला के द्वारा दी गई शिकायत एक जानबूझकर लगाया गया आरोप है. इसके बाद शिकायतकर्ता महिला को जांच के लिए बुलाया गया, लेकिन वह नहीं पहुंची. इसके बाद पुलिस को जब जानकारी मिली कि महिला अस्पताल में भर्ती है तो पुलिस वहां पहुंची और महिला का बयान दर्ज किया गया. इस दौरान महिला ने अपने साथ उत्पीड़न और यौन शोषण की कोशिश का आरोप लगाया, जिसके बाद पुलिस ने कुलदीप, विशाल, इंद्रदेव सिंह, बबलू और रामपाल के खिलाफ आईपीसी की धारा 354ए/506/509 के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है.

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फिलहाल अस्पताल में महिला की हालत स्थिर है और उसे इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है. पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है.

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