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एनएसई की पूर्व प्रमुख चित्रा रामकृष्णा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

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Published : Mar 5, 2022, 9:38 PM IST

चित्रा रामकृष्णा

दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) की गोपनीय सूचनाएं साझा करने के मामले में एनएसई की पूर्व प्रमुख चित्रा रामकृष्णा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज (Anticipatory bail plea of former NSE chief Chitra Ramakrishna dismissed )कर दी है.

नई दिल्लीः दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) की गोपनीय सूचनाएं साझा करने के मामले में एनएसई की पूर्व प्रमुख चित्रा रामकृष्णा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी (Anticipatory bail plea of former NSE chief Chitra Ramakrishna dismissed ) है. स्पेशल जज संजीव अग्रवाल ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज करने का आदेश दिये.

कोर्ट ने कहा कि आर्थिक अपराध से जुड़े मामलों को अलग तरीके से देखना होगा, क्योंकि इसमें सार्वजनिक धन के नुकसान के लिए गहरी साजिशें रची गई होती हैं. कोर्ट ने कहा कि एनएसई प्रमुख की मिलीभगत के बिना ये सूचनाएं कैसे साझा हो सकती हैं. इसे एनएसई के इतिहास के काले दिन के रुप में याद किया जा सकता है. कोर्ट ने सीबीआई की इस दलील पर गौर किया कि चित्रा रामकृष्णा ने उसके सवालों का सही जवाब नहीं किया. सीबीआई ने उससे तीन दिन तक पूछताछ की थी. सीबीआई ने कहा कि इस मामले के सह-आरोपी आनंद सुब्रमण्यम रिमांड पर हैं, इसलिए दोनों को आमने-सामने बैठाकर पूछताछ कर सच्चाई का पता लगाया जाएगा.

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सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सीबीआई को इस बात के लिए फटकार लगाई कि इस मामले के मुख्य लाभार्थी के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है. पूरे चार साल तक कोई असली गुनाहगारों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई. कोर्ट ने सेबी पर भी आरोपियों के प्रति नरम रहने पर उसकी खिंचाई की. बता दें कि रामकृष्णा पर दूसरे आरोपियों के साथ एनएसई की गोपनीय सूचना साझा करने के आरोप हैं. पहले रामकृष्णा ने कहा था कि वो हिमालयन योगी की सलाह पर काम करती थी, बाद में खुलासा हुआ कि वो हिमालयन योगी चित्रा रामकृष्णा का पति सुब्रमण्यम है.

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