ETV Bharat / bharat

व्हाट्सएप चैट से साबित नहीं होता कि कुमार ने आर्यन को मादक पदार्थ की आपूर्ति की : कोर्ट

author img

By

Published : Nov 1, 2021, 6:41 PM IST

अगर व्हाट्सएप चैट साक्ष्य है, तो उसके आधार पर यह नहीं कहा जा सकता है कि आरोपी आर्यन खान को मादक पदार्थ की आपूर्ति की गई थी. कोर्ट ने जमानत देने की यह भी एक वजह बताई थी. एनसीबी ने इस चैट को अपना एक आधार बताया था, जिसको लेकर वह जमानत का विरोध कर रही थी.

विशेष अदालत
विशेष अदालत

मुंबई : शहर की एक विशेष अदालत ने क्रूज मादक पदार्थ मामले में आरोपी अचित कुमार को पिछले सप्ताह जमानत देते हुए कहा था कि केवल व्हाट्सएप चैट के आधार पर, यह नहीं कहा जा सकता कि उसने मामले में आरोपी आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट को मादक पदार्थ की आपूर्ति की थी.

अदालत के पूर्ण आदेश की प्रति रविवार को जारी की गई, जिसमें राष्ट्रीय स्वापक ब्यूरो (NCB) के पंचनामा रिकॉर्ड की सत्यता पर भी सवाल उठाए गए और कहा गया कि वे मनगढ़त और संदिग्ध प्रतीत होते हैं.

राष्ट्रीय स्वापक औषधि एवं मन: प्रभावी पदार्थ (NDPS) से संबंधित विशेष अदालत के न्यायाधीश वीवी पाटिल ने अचित कुमार को शनिवार को जमानत दे दी थी. अदालत ने अपने पूर्ण आदेश में कहा कि आर्यन खान के साथ व्हाट्सएप पर हुई बातचीत से यह साबित नहीं होता कि वह इन कृत्यों में शामिल थे.

आदेश में कहा गया, 'केवल व्हाट्सएप चैट के आधार पर, यह नहीं कहा जा सकता कि आवेदक (कुमार) आरोपी नंबर एक (आर्यन खान) आरोपी नंबर दो (अरबाज मर्चेंट) को मादक पदार्थ की आपूर्ति करता था, खासकर जब आरोपी नंबर एक, जिसके साथ व्हाट्सएप पर बातचीत की गई है, उसे उच्च न्यायालय ने मामले में जमानत दे दी है.'

ये भी पढ़ें - क्रूज ड्रग्स केस में आर्यन खान के बाद 7 अन्य आरोपियों की भी मिली जमानत

अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट को बंबई उच्च न्यायालय ने गत बृहस्पतिवार को मामले में जमानत दे दी थी. क्रूज मादक पदार्थ मामले में उन्हें तीन अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था. अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि ऐसे कोई सबूत नहीं है, जिससे कुमार और मामले के अन्य आरोपियों के बीच संबंध साबित हो पाए.

अदालत ने कहा, 'पंचनामा मनगढ़ंत है और मौके पर तैयार नहीं किया और इसलिए पंचनामा में दर्ज रिकॉर्ड संदिग्ध प्रतीत होते हैं और उनपर भरोसा नहीं किया जा सकता. इस बात के भी कोई सबूत नहीं है कि आवेदक (कुमार) ने आरोपी नंबर एक (आर्यन खान) या किसी अन्य को मादक पदार्थ की आपूर्ति की और इसलिए आवेदक जमानत का हकदार है.'

राष्ट्रीय स्वापक ब्यूरो (NCB) ने मामले में आरोपी आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट के बयान के आधार पर कुमार को छह अक्टूबर को गिरफ्तार किया था. वह मामले में आरोपी नंबर 17 है. एनसीबी ने दावा किया है कि उसने कुमार के घर से 2.6 ग्राम गांजा बरामद किया है और वह आर्यन और अरबाज को मादक पदार्थ की आपूर्ति करता था. क्रूज मादक पदार्थ में मामले में गिरफ्तार किए गए 20 लोगों में से 14 को अभी तक जमानत मिल चुकी है.

(पीटीआई-भाषा)

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.