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भोपाल-उज्जैन पैसेंजर ट्रेन ब्लास्ट केसः कोर्ट ने 7 आतंकियों को फांसी और एक को सुनाई उम्रकैद की सजा

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Published : Feb 28, 2023, 9:17 PM IST

Updated : Feb 28, 2023, 10:14 PM IST

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लखनऊ की एनआईए-एटीएस कोर्ट ने 7 आतंकियों को फांसी और एक को उम्रकैद की सजा सुनाई है. कोर्ट ने 24 फरवरी को सभी को दोषी ठहराया था.

लखनऊ : एनआईए-एटीएस के विशेष जज विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने आतंकी गतिविधियों में संलिप्त प्रतिबंधित आतंकी संगठन आईएसआईएस के सात सदस्यों मोहम्मद फैसल, गौस मोहम्मद खान, मोहम्मद अजहर, आतिफ मुज्जफर, मोहम्मद दानिश, सैय्यद मीर हसन व आसिफ इकबाल उर्फ राकी को मृत्यु दंड की सजा सुनाई है. कोर्ट ने दोषी करार दिए गए एक अन्य आतंकी मोहम्मद आतिफ को उम्र कैद की सजा से दंडित किया है.


कोर्ट ने मृत्यु दंड सजा पाए अभियुक्तों के अपराध को विरल से विरलतम करार दिया है. कोर्ट ने इन्हें देश के विरुद्ध युद्ध का प्रयत्न करने के आरोप में फांसी की सजा सुनाई है. कोर्ट ने फांसी की सजा की पुष्टि के लिए मामले की समस्त पत्रावली अविलंब हाईकोर्ट को भेजने का आदेश दिया है.

एटीएस के विशेष वकील एमके सिंह के मुताबिक 8 मार्च 2017 को इस मामले की एफआईआर थाना एटीएस में दर्ज हुई थी. एटीएस को सूचना मिली थी कि प्रतिबंधित आतंकी संगठन आईएसआईएस के सदस्य देश में कई स्थानों पर बम ब्लास्ट की योजना बना रहे हैं. एटीएस कानपुर ने आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के शक पर सबसे पहले मोहम्मद फैसल को गिरफ्तार किया था. बाद में इसकी निशानदेही पर अन्य अभियुक्तों को भी गिरफ्तार किया गया. 14 मार्च, 2017 को इस मामले की विवेचना एनआईए को सौंप दी गई.
एनआईए के विशेष लोक अभियोजक कौशल किशोर शर्मा के मुताबिक अभियुक्तों ने उन्नाव गंगा घाट के पास टेस्ट के लिए एक प्लाट पर विस्फोट भी किया था. जांच में विस्फोटक पदार्थ पीईटीएन की पुष्टि हुई थी. एनआईए की विवेचना में सामने आया कि अभियुक्तों ने कानपुर-उन्नाव रेलवे ट्र्रैक पर बम रखा था. दशहरे के अवसर पर भी जगह-जगह बम रखा था. अभियुक्तगण जेहाद के सिलसिले में पाकिस्तान व अफगानिस्तान होते हुए जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान व मुम्बई भी जाना चाहते थे.
इस मामले में एक अन्य आतंकी सैफुल्लाह के खिलाफ भी आरोप पत्र दाखिल हुआ था लेकिन वह दुबग्गा के हाजी कालोनी में एक एनकाउंटर में मारा गया था. 31 अगस्त, 2017 को अभियुक्तों के खिलाफ आईपीसी की धारा 121, 121ए, 122, 123 व विधि विरुद्ध क्रिया कलाप निवारण अधिनियम की धारा 17, 18, 18ए, 18बी, 23, 38 एवं आर्म्स एक्ट के साथ ही एक्सप्लोसिव एक्ट के तहत भी आरोप पत्र दाखिल हुआ था.

भोपाल-उज्जैन पैसेंजर ट्रेन में ब्लास्ट मामले में भी हैं आरोपी
अभियुक्तों में से आतिफ मुज्जफर, मोहम्मद दानिश व सैय्यद मीर हुसैन भोपाल-उज्जैन पैसेंजर ट्रेन में ब्लास्ट मामले में भी आरोपी हैं. अभियोजन के अनुसार उक्त तीनों ने मध्य प्रदेश के शाजापुर में ट्रेन में ब्लास्ट करवाया था. इसी मामले में पुलिस ने मोहम्मद फैसल को कानपुर से गिरफ्तार किया था. बता दें कि 7 मार्च 2017 को भोपाल-उज्जैन पैसेंजर ट्रेन (59320) सुबह 6:25 बजे भोपाल स्टेशन से ट्रेन रवाना हुई थी. सुबह 9:38 बजे शाजापुर जिले के कालापीपल के पास जबड़ी रेलवे स्टेशन के करीब ट्रेन में ब्लास्ट हुआ था. इसमें 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे. 14 मार्च 2017 को केंद्र सरकार ने मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) को सौंपी थी. जांच में सामने आया कि आतंकी संगठन IS से जुड़े आतंकियों ने बम प्लांट किया था.

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Last Updated :Feb 28, 2023, 10:14 PM IST
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