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SC ने राज्यों को टीवी एंकर रंजन के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने से रोका

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Published : Jul 8, 2022, 3:29 PM IST

Updated : Jul 8, 2022, 4:17 PM IST

Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने एक न्यूज चैनल के एंकर के खिलाफ विभिन्न राज्यों के अधिकारियों द्वारा की जाने वाली कठोर कार्रवाई पर रोक लगा दी है. इसके लेकर एंकर ने कोर्ट में याचिका दायर की थी.

नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) ने विभिन्न राज्यों के प्राधिकारियों को एक समाचार चैनल के एंकर रोहित रंजन के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने से शुक्रवार को रोक दिया. कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Congress leader Rahul Gandhi) के वीडियो को 'गलत संदर्भ में दिखाने' के मामले में रंजन के खिलाफ कुछ राज्यों में प्राथमिकी दर्ज की गई हैं. एंकर रंजन ने सभी प्राथमिकियों को एक साथ नत्थी करने और कठोर कार्रवाई से संरक्षण दिए जाने का अनुरोध करते हुए याचिका दायर की है.

इस याचिका पर शीर्ष अदालत ने अटॉर्नी जनरल के कार्यालय के जरिए केंद्र समेत कई पक्षों को नोटिस भी जारी किए. न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी (Justices Indira Banerjee) और न्यायमूर्ति जे के माहेश्वरी (Justices J K Maheshwari) की अवकाशकालीन पीठ ने याचिका पर नोटिस जारी करते हुए कहा कि इस बीच, प्रतिवादी प्राधिकारी एक जुलाई को प्रसारित कार्यक्रम के संबंध में याचिकाकर्ता को हिरासत में लेने की कठोर कार्रवाई नहीं करेंगे.

गांधी के वीडियो को गलत संदर्भ में दिखाने के मामले में रंजन के खिलाफ कुछ राज्यों में प्राथमिकी दर्ज की गई हैं. रंजन ने वीडियो प्रसारित होने के बाद माफी मांगी थी और इस समाचार कार्यक्रम को वापस ले लिया गया था.

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Last Updated :Jul 8, 2022, 4:17 PM IST
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