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SC का दिल्ली में पटाखों पर से प्रतिबंध हटाने से इनकार

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Published : Oct 10, 2022, 5:22 PM IST

Updated : Oct 10, 2022, 10:35 PM IST

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सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली में पटाखों पर से प्रतिबंध संबंधी याचिका पर सुनवाई करते हुए इस पर लगे बैन को हटाने से इनकार कर दिया है.

नई दिल्ली : दिल्ली में फिलहाल पटाखों पर प्रतिबंध जारी रहेगा. ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पटाखों पर से बैन हटाने संबंधी याचिका की सुनवाई करते हुए सुनाया. हालांकि, कोर्ट ने कहा कि दिवाली की छुट्टियों से पहले वो फिर से मामले की सुनवाई करेंगे. कोर्ट ने कहा, 'हमने प्रदूषण को लेकर दिल्ली/एनसीआर के लिए विशेष आदेश जारी किए थे. हमारा आदेश बहुत स्पष्ट है.' अदालत ने याचिका को अन्य याचिकाओं के साथ टैग कर कर दिया है.

जस्टिस एम. आर. शाह ने कहा कि हम पटाखों की अनुमति कैसे दें, भले ही वो ग्रीन पटाखें क्यों न हो. कोर्ट ने याचिकाकर्ता को कहा कि आपने दिल्ली के प्रदूषण को देखा है. बता दें कि बीजेपी सासंद मनोज तिवारी ने याचिका दाखिल की है. दरअसल, दिल्ली सरकार के फैसले के खिलाफ बीजेपी सांसद मनोज तिवारी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं. सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए उन्होंने कहा कि जीने के अधिकार के बहाने धर्म की स्वतंत्रता को नहीं छीना जा सकता है. तिवारी ने दिल्ली सरकार को स्वीकार्य पटाखों की बिक्री, खरीद और पटाखे चलाने के संबंध में नए दिशानिर्देश जारी करने के आदेश मांगे हैं.

बता दें कि दिल्ली सरकार ने पिछले महीने ही पटाखों पर बैन को 1 जनवरी 2023 तक के लिए बढ़ा दिया था. दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा था कि दिल्ली में एक जनवरी 2023 तक सभी प्रकार के पटाखों के उत्पादन, भंडारण, बिक्री और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. उन्होंने कहा कि पटाखों की ऑनलाइन बिक्री पर भी यह प्रतिबंध लागू होता है. हालांकि उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि प्रतिबंध कब प्रभावी होंगे.

Last Updated :Oct 10, 2022, 10:35 PM IST
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