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मंदबुद्धि व मूकबधिर बालिका से दुष्कर्म के मामले में दोषी को मिली 30 साल कठोर कारावास की सजा

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Published : Nov 9, 2022, 8:04 PM IST

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मंदबुद्धि व मूकबधिर बालिका से दुष्कर्म के मामले में दोषी को मिली 30 साल कठोर कारावास की सजा

कन्नौज जिले में पॉक्सो कोर्ट ने मंदबुद्धि व मूकबधिर बालिका से दुष्कर्म करने के मामले में दोषी को 30 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है.

कन्नौज: मंदबुद्धि व मूक-बधिर 9 वर्षीय बालिका से दुष्कर्म के मामले में आरोप सिद्ध होने पर कोर्ट ने दोषी को 30 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 2 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. जुर्माना अदा न करने पर 3 वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी. कोर्ट ने जुर्माना जमा होने पर संपूर्ण धनराशि बतौर प्रतिकर पीड़िता को दिए जाने के आदेश दिया है. यह फैसला विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट की जज गीता सिंह ने सुनाया है.

जिला शासकीय अधिवक्ता बृजेश शुक्ला ने बताया कि छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले एक व्यक्ति ने कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट दर्ज कराने वाले व्यक्ति के मुताबिक, 29 जुलाई 2017 को शाम करीब 5:30 बजे उसकी मूक बधिर व मंदबुद्धि 9 वर्षीय बालिका घर पर अकेली थी. वह टीन के बरामदे में खेल रही थी. इसी दौरान उसके पड़ोसी राहुल जाटव ने नाबालिग को अकेला पाकर उसके साथ दुष्कर्म किया.


जब बालिका की मां खेतों से काम करके घर लौटी, तो उसने बेटी के चीखने-पुकारने की आवाज सुनी. बालिका की मां को देखकर राहुल जाटव भाग गया. पीड़ित पक्ष की शिकायत के आधार पर पुलिस मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल की. पुलिस ने इस मामले की विवेचना करके आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल कर दिए. बुधवार को साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट की जज गीता सिंह ने राहुल को 30 साल कठोर कारावास की सजा व 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. जुर्माना अदा करने पर अभियुक्त को 3 साल अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी.

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