ETV Bharat / bharat

Bihar News: 500 पौधे लगाने की शर्त पर मिली जमानत, हाईकोर्ट ने कहा- 6 महीने तक सही से देखभाल भी करना होगा

author img

By

Published : Jul 25, 2023, 6:41 PM IST

पटना हाईकोर्ट
पटना हाईकोर्ट

बिहार में एक शख्स को इस शर्त पर पटना उच्च न्यायालय से बेल मिली है कि वह 500 पौधे लगाएगा. कोर्ट ने ये भी आदेश दिया है कि उसको 6 महीने तक उन पौधों का सही से देखभाल भी करना होगा.

पटना: मंगलवार को पटना हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए अवैध खनन मामले में एक व्यक्ति को इस शर्त पर जमानत दी कि वह 500 पौधे लगाएगा. जस्टिस अंजनी कुमार शरण ने अवैध बालू खनन के आरोपी राधे शर्मा को इस शर्त पर जमानत दी कि वह 500 पौधे लगा कर छह माह तक उसकी देखभाल करेगा.

ये भी पढ़ें: Patna High Court: मूर्तियों के रख रखाव व संरंक्षण पर हुई सुनवाई, कोर्ट ने सरकार को पूरा ब्यौरा प्रस्तुत करने का दिया निर्देश

अवैध खनन मामले पटना उच्च न्यायालय का अहम निर्णय: अधिवक्ता नरेश दीक्षित ने बताया कि अवैध बालू खनन के मामले में राधे शर्मा पर मामला दर्ज किया गया था. उसकी जमानत याचिका पर जस्टिस शरण ने सुनवाई की. अधिवक्ता नरेश दीक्षित ने बताया कि उन्होंने कोर्ट को अपनी ओर से सुझाव दिया कि याचिकाकर्ता की जमानत देने के पूर्व उस पर 500 पौधे लगाने को कहा जाए.

500 पौधे लगाने की शर्त पर पटना हाईकोर्ट से जमानत: कोर्ट ने सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता राधे शर्मा को जमानत तो दे दी लेकिन ये शर्त लगा दी कि वह 500 पौधे लगाएगा. साथ ही छह महीने तक उन पौधों की देखभाल भी करेगा. यदि इन पौंधों को सही ढंग से देखभाल नहीं किया तो उसे मिली जमानत को रद्द करने के लिए कोर्ट में याचिका दायर की जा सकती है.

पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने का प्रयास: पटना उच्च न्यायालय के इस फैसले से पर्यावरण के प्रति लोगों में संदेश तो जाएगा ही, साथ ही साथ पौधारोपण कार्यक्रम को भी प्रोत्साहन मिलेगा. अधिवक्ता नरेश दीक्षित ने भी कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश है. आगे इस निर्णय का पर्यावरण संरक्षण पर काफी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.