ETV Bharat / bharat

Death Sentence : अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म और हत्या के दोषी को सुनाई मौत की सजा

author img

By IANS

Published : Oct 19, 2023, 10:53 PM IST

ओडिशा की एक अदालत ने बच्ची से रेप और हत्या के मामले में दोषी को मौत की सजा सुनाई है. मामला सुंदरगढ़ जिले का है. अदालत ने 39 हजार रुपये जुर्माना जमा करने का भी आदेश दिया है. Odisha Court awards death sentence, murder of minor, rape and murder of minor, Odisha Court.

Death Sentence
कोर्ट का फैसला

भुवनेश्वर : ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले की विशेष पॉक्सो अदालत ने गुरुवार को एक ऐतिहासिक फैसले में चार साल की बच्ची से दुष्कर्म और हत्या के लिए 47 वर्षीय व्यक्ति को मौत की सजा सुनाई.

दोषी की पहचान सुंदरगढ़ शहर के संजीब केरकेट्टा के रूप में की गई है. सुंदरगढ़ विशेष पॉक्सो अदालत के न्यायाधीश महेंद्र कुमार सूत्रधर ने केरकेट्टा को आईपीसी की धारा 450, 366, 376(2) (1), 376(ए), 302, 201 और पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत दोषी ठहराया.

अदालत ने केरकेट्टा को 39 हजार रुपये जुर्माना जमा करने का भी आदेश दिया है. सूत्रों ने बताया कि 21 अक्टूबर 2016 को जब आरोपी ने पीड़िता का अपहरण किया था, तब वह अपने घर में सो रही थी.

बाद में पीड़िता के परिजनों ने अगले दिन सुंदरगढ़ टाउन पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई. पीड़िता का शव 24 अक्टूबर 2016 को उसके घर के पास एक परित्यक्त (छोड़ा हुआ) घर से बरामद किया गया था.

पुलिस को बाद में पता चला कि केरकेट्टा ने पीड़िता के साथ सुनसान घर में दुष्कर्म करने के बाद उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी. पुलिस ने 27 अक्टूबर 2017 को केरकेट्टा को उसके ठिकाने से गिरफ्तार कर लिया था.

विशेष लोक अभियोजक देबाशीष मिश्रा ने कहा, 'पुलिस ने पहले पीड़िता के शव के पास से केरकेट्टा का पर्स और आईडी कार्ड बरामद किया था. पुलिस ने जांच के दौरान यह भी पता लगाया कि आरोपी का आपराधिक इतिहास था. अदालत ने 35 गवाहों के बयान और अन्य सबूतों की जांच करने के बाद दोषी को मौत की सजा सुनाई.'

ये भी पढ़ें

Man forges Chief justices signature: उम्रकैद की सजा काट रहे पिता की जमानत के लिए बेटे ने बनाए जज के फर्जी साइन, सीआईडी ने पकड़ा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.