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Man forges Chief justices signature: उम्रकैद की सजा काट रहे पिता की जमानत के लिए बेटे ने बनाए जज के फर्जी साइन, सीआईडी ने पकड़ा

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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Oct 15, 2023, 9:34 PM IST

बंगाल में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां मर्डर के केस में उम्रकैद की सजा काट रहे व्यक्ति के बेटे ने फर्जी कागजात के सहारे उसकी जमानत हासिल कर ली. हालांकि बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया गया. CID arrests accused, Son forges Chief justices signature, attempts to free father serving life sentence, wb crime news.

CID arrests accused
आरोपी को ले जाती सीआईडी

मुर्शिदाबाद (पश्चिम बंगाल): आपराधिक जांच विभाग (सीआईडी) ने कथित तौर पर मुख्य न्यायाधीश के जाली हस्ताक्षर करके अपने पिता को आजीवन कारावास से मुक्त कराने का प्रयास करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है (Son forges Chief justices signature). आपराधिक जांच विभाग (सीआईडी) ने मुर्शिदाबाद के बहरामपुर से आरोपी की गिरफ्तारी की है.

यह घटना लालू शेख की जमानत याचिका से जुड़ी है. एक कैदी जिसे निचली अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी. आरोपी लाबू शेख, लालू का बेटा है. उसने अपने पिता को जमानत देने के लिए उच्च न्यायालय के आदेश को गढ़ने की योजना बनाई थी. लाबू शेख ने एक अज्ञात वकील के साथ मिलकर फर्जी दस्तावेज तैयार करने की साजिश रची.

सीआईडी ​​इस धोखाधड़ी का पर्दाफाश किया है. शनिवार की शाम को बहरामपुर में लाबू शेख की गिरफ्तारी हुई. सीआईडी ​​दस्तावेजों को बनाने के लिए जिम्मेदार वकील की सक्रिय रूप से तलाश कर रही है.गौरतलब है कि लालू शेख हत्या के मामले में दोषी ठहराया गया है.

हालांकि स्थिति की गंभीरता तब स्पष्ट हो जाती है जब पता चलता है कि हाईकोर्ट का एक जाली दस्तावेज कथित तौर पर लालू शेख के लिए जमानत आदेश के रूप में कांडी अदालत में पेश किया गया था. निचली अदालत ने उसकी प्रामाणिकता पर भरोसा करते हुए, आजीवन कारावास की सजा काट रहे कैदी को जमानत दे दी.

मामले की सूचना तुरंत कलकत्ता उच्च न्यायालय को दी गई, जिसने सीआईडी ​​को घटना की गहन जांच करने का आदेश दिया. सीआईडी ​​ने तेजी से कार्रवाई की, लाबू शेख को गिरफ्तार कर लिया. रविवार दोपहर उसे कांडी उप-विभागीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया. अदालती कार्यवाही के दौरान, न्यायाधीश ने फैसला सुनाया कि लाबू शेख को दस दिनों के लिए सीआईडी ​​हिरासत में रखा जाना चाहिए. हालांकि सीआईडी ने 14 दिनों की हिरासत मांगी थी. सीआईडी जांच कर रही है कि लाबू के इस काम में मदद किसने की, जिससे हत्या के दोषी कैदी की रिहाई संभव हो सकी.

हालांकि सीआईडी ​​ने अपनी जांच के विवरण के बारे में चुप्पी साध रखी है, लेकिन नादिया और मुर्शिदाबाद रेंज के सीआईडी ​​के उप महानिरीक्षक (डीआईजी) शिमुल सरकार ने पुष्टि की कि लाबू शेख की गिरफ्तारी बहरामपुर में गहन पूछताछ के बाद हुई है.

इस मामले ने एक परेशान करने वाली घटना को उजागर किया है जिसमें एक आजीवन कारावास की सजा काट रहे एक व्यक्ति ने अपने पिता की कारावास से रिहाई सुनिश्चित करने के लिए मुख्य न्यायाधीश के जाली हस्ताक्षर का सहारा लिया, एक ऐसा धोखा जिसने कानूनी प्रणाली और सीआईडी ​​को इस आपराधिक कृत्य की गहराई को समझने में उलझा दिया है.

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