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टेंट सिटी निर्माण पर 30 नवंबर तक रोक, एनजीटी कोर्ट ने वीडीए को लगाई फटकार

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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Oct 30, 2023, 3:15 PM IST

एनजीटी कोर्ट (NGT Court) ने वाराणसी में गंगा किनारे बसाई गई टेंट सिटी (Tent City in Varanasi) पर 30 नवंबर तक रोक लगा दी है. साथ ही कोर्ट ने कहा कि वाराणसी विकास (Varanasi Development Authority) प्राधिकरण को किस नियम के तहत टेंट सिटी बसाने का अधिकार मिला.

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वाराणसी: पिछले साल पहली बार गंगा उस पार बसाई गई टेंट सिटी पर इस बार एनजीटी कोर्ट की तरफ से लगाई गई रोक को 30 नवंबर तक के लिए आगे बढ़ा दिया गया है. माना जा रहा था कि नवंबर में इस मामले पर सुनवाई के बाद देव दीपावली से पहले वाराणसी में टेंट सिटी बसाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी. लेकिन, वाराणसी प्रशासन और कार्यदायी कंपनी को झटका लगा है. एनजीटी कोर्ट में आज हुई सुनवाई के बाद इस पर रोक 30 नवंबर तक बढ़ा दी गई है.

इस मामले में याचिकाकर्ता के वकील सौरभ तिवारी ने बताया है कि एनजीटी कोर्ट में सुनवाई के दौरान वाराणसी विकास प्राधिकरण और पॉल्यूशन बोर्ड के अफसर को कड़ी फटकार लगाई गई. कोर्ट ने वाराणसी विकास प्राधिकरण के वकील से यह भी पूछा है कि गंगा किनारे टेंट सिटी बसाने का अधिकार वाराणसी डेवलपमेंट अथॉरिटी को किस नियम के तहत मिला था. एनजीटी कोर्ट के आदेश में वीडियो पर फाइन भी लग सकता है.

इस मामले में कोर्ट ने वाराणसी के क्षेत्रीय प्रदूषण अधिकारी को भी कड़ी फटकार लगाई है. अपर मुख्य सचिव से उन पर कार्रवाई करने के लिए भी कोर्ट की तरफ से निर्देशित किया गया है. अब इस मामले में अगली सुनवाई 30 नवंबर को होगी. इस मामले में जांच के लिए एनजीटी की ओर से एक संयुक्त कमेटी बनाई गई थी. इस कमेटी में कई एक्सपर्ट शामिल थे. जिन्होंने मौका मुआयना करने के बाद अपनी रिपोर्ट पेश की थी. उसके आधार पर कोर्ट आगे की कार्रवाई कर रहा है. फिलहाल इस प्रकरण में सुनवाई के दौरान ही वाराणसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अभिषेक गोयल का तबादला हो चुका है. अब नए उपाध्यक्ष के तौर पर पुलकित गर्ग ने आज ही वाराणसी विकास प्राधिकरण में नए पद पर जॉइन किया है.

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