ETV Bharat / bharat

जैविक पिता की मौत के बाद पुनर्विवाह करने वाली मां तय कर सकती है बच्चे का सरनेम : सुप्रीम कोर्ट

author img

By

Published : Jul 29, 2022, 6:50 AM IST

Updated : Jul 29, 2022, 12:03 PM IST

सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक ऐतिहासिक फैसला दिया है जिसमे कहा गया है की अगर किसी महिला के पति की मौत हो जाती है और वो दूसरी शादी कर लेती है तो अपने पहले पति से हुए बच्चे को वो अपने दूसरे पति का नाम दे सकती है.

नई दिल्ली: पिता के निधन के बाद बच्चे की नैसर्गिक अभिभावक होने के नाते मां के पास उपनाम पर निर्णय लेने का अधिकार है. उच्चतम न्यायालय ने यह टिप्पणी आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले को रद्द करते हुए की. उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में महिला को निर्देश दिया था कि वह दस्तावेजों में अपने दूसरे पति का नाम सौतेले पिता के रूप में दर्ज करे. न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की पीठ ने कहा कि दस्तावेजों में महिला के दूसरे पति का नाम 'सौतेले पिता' के रूप में शामिल करने का उच्च न्यायालय का निर्देश 'लगभग क्रूर' और इस तथ्य के प्रति नासमझी को दिखाता है कि यह बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य और आत्मसम्मान को कैसे प्रभावित करेगा.

पढ़ें: सुप्रीम कोर्ट ने COVID के दौरान एक लापता व्यक्ति पर सरकार से जवाब मांगा

न्यायालय ने कहा कि बच्चे की एकमात्र नैसर्गिक अभिभावक होने के नाते मां को बच्चे का उपनाम तय करने का अधिकार है और उसे बच्चे को गोद लेने के लिए छोड़ने का भी अधिकार है. शीर्ष अदालत पहले पति की मृत्यु के बाद पुनर्विवाह करने वाली मां और बच्चे के मृत जैविक पिता के माता-पिता के बीच बच्चे के उपनाम से जुड़े एक मामले से सुनवाई कर रही थी. पीठ ने कहा कि अपने पहले पति की मृत्यु के बाद बच्चे की एकमात्र नैसर्गिक अभिभावक होने के नाते मां को अपने नये परिवार में बच्चे को शामिल करने और उपनाम तय करने से कानूनी रूप से कैसे रोका जा सकता है.

पढ़ें: न्यायमूर्ति ए.एम खानविलकर की उच्चतम न्यायालय से विदाई, कई अहम फैसलों में रहे शामिल

शीर्ष अदालत ने कहा कि एक नाम महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक बच्चा इससे अपनी पहचान प्राप्त करता है और उसके नाम और परिवार के नाम में अंतर गोद लेने के तथ्य की निरंतर याद दिलाने के रूप में कार्य करेगा. ऐसे में बच्चे को अनावश्यक सवालों का सामना करना पड़ेगा, जो उसके माता-पिता के बीच एक सहज और प्राकृतिक संबंध में बाधा उत्पन्न करेंगे.

पढ़ें: महाराष्ट्र स्थानीय निकाय चुनाव : ओबीसी कोटा मामले पर SC ने राज्य चुनाव आयोग को लगाई फटकार

Last Updated :Jul 29, 2022, 12:03 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.