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मद्रास उच्च न्यायालय ने अन्नाद्रमुक चुनाव चिह्न विवाद में ओपीएस की अपील को किया खारिज

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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Jan 11, 2024, 1:19 PM IST

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न्यायमूर्ति आर. महादेवन और न्यायमूर्ति मोहम्मद शफीक ने ओ. पन्नीरसेल्वम से अंतरिम निषेधाज्ञा हटवाने के लिए एकल न्यायाधीश से संपर्क करने को कहा है. पढ़ें पूरी खबर...

चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय ने गुरुवार, 11 जनवरी, 2024 को अन्नाद्रमुक से निष्कासित नेता ओ. पन्नीरसेल्वम की उस अपील को खारिज कर दिया है, जिसमें एकल न्यायाधीश के 7 नवंबर, 2023 के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें उन्हें पार्टी के झंडे, प्रतीक और लेटरहेड का उपयोग करने से रोक दिया गया था. जस्टिस आर. महादेवन और मोहम्मद शफीक ने कहा कि अपीलकर्ता पार्टी महासचिव एडप्पादी के. पलानीस्वामी द्वारा दायर मुकदमे का जवाब दाखिल करने के बाद अंतरिम निषेधाज्ञा को रद्द कराने के लिए केवल एकल न्यायाधीश से संपर्क कर सकता है.

न्यायाधीश श्री पलानीस्वामी का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील विजय नारायण से सहमत हुए और कहा कि अंतरिम निषेधाज्ञा के खिलाफ उपाय केवल एकल न्यायाधीश के समक्ष एक खाली निषेधाज्ञा आवेदन था और डिवीजन बेंच के समक्ष अपील नहीं थी. न्यायमूर्ति एन.सतीश कुमार ने यह पाते हुए अंतरिम निषेधाज्ञा दी थी कि श्री पन्नीरसेल्वम ने पर्याप्त समय दिए जाने के बावजूद स्थायी निषेधाज्ञा के लिए श्री पलानीस्वामी के नागरिक मुकदमे में जवाबी हलफनामा दायर नहीं किया था.

डिवीजन बेंच के समक्ष एकल न्यायाधीश के आदेश को चुनौती देते हुए, श्री पन्नीरसेल्वम ने तर्क दिया था कि उन्हें पार्टी के झंडे, प्रतीक और लेटरहेड का उपयोग करने से नहीं रोका जा सकता है, जब पार्टी से उनके निष्कासन को चुनौती देने वाला उनके द्वारा दायर एक और नागरिक मुकदमा उच्च न्यायालय में लंबित था.

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