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Defamation Case: पहलवान बजरंग पुनिया के खिलाफ दाखिल मानहानि मामले में सुनवाई 14 सितंबर तक टली

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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Sep 6, 2023, 1:17 PM IST

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पहलवान बजरंग पुनिया

पटियाला हाउस कोर्ट में बुधवार को कुश्ती कोच नरेश दहिया द्वारा ओलंपिक पदक विजेता पहलवान बजरंग पूनिया के खिलाफ दायर मानहानि मामले में बुधवार को सुनवाई टल गई. कोर्ट ने मामले की सुनवाई को टालते हुए पूनिया को 14 सितंबर को पेश होने का निर्देश दिया.

नई दिल्ली: पटियाला हाउस कोर्ट में बुधवार को कुश्ती कोच नरेश दहिया द्वारा ओलंपिक पदक विजेता पहलवान बजरंग पूनिया के खिलाफ दायर मानहानि मामले में बुधवार को सुनवाई टल गई. कोर्ट ने छह सितंबर को तलब किया था. बजरंग पूनिया ने खराब तबीयत का हवाला देते हुए बुधवार को कोर्ट में पेशी से छूट मांगी. इसके बाद कोर्ट ने मामले की सुनवाई को टालते हुए पूनिया को 14 सितंबर को पेश होने का निर्देश देते हुए मामले को सूचीबद्ध करने को कहा.

अपमानजनक टिप्पणी का आरोप : उल्लेखनीय है कि नरेश दहिया ने आपराधिक मानहानि की कोर्ट में दी गई शिकायत में कहा है कि 10 मई को जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन के दौरान बजरंग पूनिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी. जिससे उनकी मानहानि हुई है. बता दें कि भारतीय कुश्ती संघ (डब्ल्यूएफआई) के वर्तमान अध्यक्ष व भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली महिला पहलवान विनेश फोगाट के साथ ही बजरंग पूनिया भी धरना प्रदर्शन में शामिल रहे थे. पूनिया ने जनवरी में धरने के पहले चरण की शुरुआत से ही अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और धरने के अगुआ रहे हैं. 23 अप्रैल को जंतर मंतर पर फ़िर से शुरू किए गए धरना प्रदर्शन में भी पूनिया ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था. पूनिया अब भी विनेश फोगाट, साक्षी मलिक सहित अन्य पहलवानों के साथ बृजभूषण शरण के खिलाफ कार्रवाई और उन्हें गिरफ्तार करने की लगातार मांग कर रहे हैं.

एशियन गेम्स में ट्रायल से छूट मिलने पर भी चर्चा में हैं पूनिया : बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट को भारतीय कुश्ती संघ की एडहॉक कमेटी ने एशियन गेम्स में खेलने के लिए 20 जुलाई को ट्रायल से छूट दे दी थी. जिसके बाद से इन दोनों को ट्रायल से छूट देने के खिलाफ दो अन्य पहलवानों ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी. इससे विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया एक बार फिर से चर्चा में आ गए थे. याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने उसे खारिज कर दिया था. याचिका पहलवान सुजीत कलकल और अंतिम पंघाल ने दायर की थी.

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