ETV Bharat / bharat

पत्रकार सौम्या विश्वनाथन हत्याकांड: दिल्ली की साकेत कोर्ट ने सभी पांच आरोपियों को दोषी करार दिया, सजा पर बहस 26 अक्टूबर को

author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : Oct 18, 2023, 2:32 PM IST

Updated : Oct 18, 2023, 6:50 PM IST

dehi news
पत्रकार सौम्या विश्वनाथन हत्याकांड

टीवी पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की हत्या मामले में दिल्ली की साकेत कोर्ट ने बुधवार को सभी 5 लोगो को दोषी करार दिया. मामले में 26 अक्टूबर को सजा पर बहस होगी. बता दें सौम्या विश्वनाथन की 30 सितंबर 2008 को सुबह लगभग 3:30 बजे काम से घर लौटते समय उनकी कार में गोली मार का हत्या कर दी गई थी.

नई दिल्ली: पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की हत्या के मामले में 15 साल बाद साकेत कोर्ट ने बुधवार को सभी पांच आरोपियों को दोषी करार दिया. कोर्ट ने 4 लोगों को हत्या के मामले में दोषी करार दिया जबकि आरोपी अजय सेठी को हत्या का दोषी नहीं माना. दोषियों की सज़ा पर बहस 26 अक्टूबर को होगी बता दें सौम्या विश्वनाथन की 30 सितंबर 2008 को सुबह लगभग 3:30 बजे काम से घर लौटते समय उनकी कार में गोली मार का हत्या कर दी गई थी.

पुलिस ने दावा किया था कि उनकी हत्या के पीछे डकैती का मकसद था, लेकिन पांच आरोपितों रवि कपूर, अमित शुक्ला, बलजीत मलिक, अजय कुमार और अजय शेट्टी को उनकी हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. वह मार्च 2009 से हिरासत में है. पुलिस ने उसके खिलाफ सख्त महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) लगाया था. बलजीत और दो अन्य रवि कपूर और अमित शुक्ला को पहले 2009 में आईटी एग्जीक्यूटिव जिगीषा घोष की हत्या में दोषी ठहराया गया था.

  • All accused convicted in 2008 Delhi journalist Saumya Vishwanathan murder case

    On the verdict, the deceased journalist's mother says, "We've lost our daughter but this (verdict) will act as a deterrent for others also."

    "Life imprisonment," she adds on what should be the… pic.twitter.com/pRSjk7mxUX

    — ANI (@ANI) October 18, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

ये भी पढ़ें: जिगिषा घोष मर्डर: दोषी रवि कपूर को हुआ कोरोना, HC ने जमानत देने से किया इनकार

पुलिस ने बताया था कि जिगिषा घोष की हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार की बारामदगी से ही विश्वनाथन की हत्या के मामले का पर्दाफाश हुआ था. कोर्ट ने 2017 में जिगिषा घोष हत्या मामले में रवि कपूर और अमित शुक्ला को मौत की सजा और बलजीत मलिक को आजीवन कारवास की सजा सुनाई थी. हालांकि, अगले वर्ष हाईकोर्ट ने रवि कपूर और अमित शुक्ला की मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया था और जिगिषा हत्या मामले बलजीत मलिक की आजीवन करावास की सजा को बरकरार रखा था.

ये भी पढ़ेंः सौम्या विश्वनाथन मर्डर केस : अमित शुक्ला को इलाज के लिए छह हफ्ते की अंतरिम जमानत

Last Updated :Oct 18, 2023, 6:50 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.